बागबाहरा : वन्य जीव भालू के साथ छेड़छाड, खाद्य पदार्थ या कोल्... - CG Sandesh

बागबाहरा : वन्य जीव भालू के साथ छेड़छाड, खाद्य पदार्थ या कोल्ड ड्रिंक पिलाना पूर्णतः प्रतिबंधितबागबाहरा

श्री चंडी माता मंदिर ट्रस्ट घुँचापाली बागबाहरा एवं वन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आज मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक में मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष लाल चंद्र जैन, कार्यकारिणी अध्यक्ष नंद कुमार चंद्राकर, मंदिर पुजारी टुकेश्वर प्रसाद तिवारी, एडवोकेट  सिमरन सलूजा सहित ट्रस्ट के पदाधिकारी, उपवनमंडलाधिकारी गोविंद सिंह, परिक्षेत्र अधिकारी लोकनाथ ध्रुव एवं अन्य कर्मचारी शामिल हुए।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मंदिर परिसर एवं आसपास किसी भी व्यक्ति द्वारा वन्य जीव भालू के साथ छेड़छाड़ करना, खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक आदि पिलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा कृत्य करते पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 51 और 52 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 7 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना दोनों शामिल हैं।


author

अविनाश नायक

मैं डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ और टेक-सैवी पत्रकार हूँ, जो पिछले 9 वर्षों से छत्तीसगढ़ सहित महासमुंद, सरायपाली, बसना और पिथौरा क्षेत्र की स्थानीय खबरों के साथ, देश-विदेश एवं शासकीय योजनायें, रोजगार अथवा बैंकिंग से सम्बंधित समाचार प्रकाशित करता हूँ। पत्रकारिता के साथ-साथ मुझे Windows VPS सर्वर, IIS कॉन्फ़िगरेशन, SQL सर्वर और MVC, .NET, C# जैसी एडवांस तकनीकों का गहरा व्यावहारिक अनुभव है. इसके पूर्व करीब 6 वर्ष तक का मेरा सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामर के रूप में अनुभव रहा है.
अन्य सम्बंधित खबरें