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छत्तीसगढ़ में यहां कल बंद रहेंगी शराब की दुकानें

गरियाबंद।ओड़िशा विधानसभा उपचुनाव से पहले प्रशासन ने बड़ी सख्ती दिखाते हुए सीमावर्ती इलाक़े में मदिरा बिक्री पर रोक लगा दी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बी.एस. उइके ने आदेश जारी कर बताया कि जिला गरियाबंद के रसेला क्षेत्र में संचालित विदेशी कंपोजिट मदिरा दुकान को 11 नवम्बर 2025 को मतदान समाप्ति तक पूर्णतः बंद रखा जाएगा।

यह आदेश ओड़िशा सरकार के उत्पाद विभाग एवं रायपुर आबकारी विभाग से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 के तहत जारी किया गया है।

 

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इस अवधि में मदिरा की बिक्री, क्रय-विक्रय, परिवहन, भंडारण या निर्माण पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने चेतावनी दी है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

सभी संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया है, ताकि उपचुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न हो सके।


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