CG : डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान, नहीं मिला 2003 की वोटर लिस्ट में ब्लड रिलेशन तो जांच के बाद हो सकती है जेल
रायपुर। SIR प्रक्रिया को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि 2003 की मतदाता सूची में जिनके एक भी ब्लड रिलेटिव (परिवार के सदस्य) का नाम नहीं होगा, उनपर फॉरेनर एक्ट और ऐसे बहुत से कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी और जेल भेजा जाएगा.
पत्रकारों से चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने SIR प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट कहा – “SIR के लिए जो गणना पत्र घरों में दिया जा रहा है, वह 2025 की मतदाता सूची के आधार पर जनरेटेड है. सूची में शामिल मतदाता के किसी ब्लड रिलेशन वाले का नाम 2003 की मतदाता सूची में होना चाहिए, अवश्य ही होना चाहिए. और अगर नहीं है, तो परीक्षण करना होगा और इससे ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, तो फॉरेनर्स एक्ट और ऐसे बहुत सारे कानूनी प्रावधान है, जिनके तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जेल में डाले जाएंगे.”
डिप्टी CM के अनुसार, फॉरेनर एक्ट और अन्य कानूनी प्रावधान ऐसे मामलों में लागू होंगे। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि फॉरेनर एक्ट भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता, बल्कि यह केवल उन लोगों पर लागू होता है जो किसी अन्य देश से आए हों।
इस बयान के बाद SIR प्रक्रिया को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में प्रशासन की कोशिशों को भी बल मिलेगा। SIR प्रक्रिया के तहत सही और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने घर-घर गणना पत्र वितरण और मतदाता सूची के मिलान पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।
बता दें, छत्तीसगढ़ में SIR 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है. लेकिन अब अंतिम तारीख को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं. ऐसे में पीसीसी चीफ बैज ने प्रकिया की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने कहा- “प्रदेश में BLO परेशान हैं. इतने दिनों में काम पूरा नहीं हुआ है. 6 दिनों में और क्या होगा?”