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सरायपाली : दुर्घटना में 2 मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत

दावा निपटान आयुक्त एवं कलेक्टर विनय कुमार लंगेह द्वारा दुर्घटना में 2 मृतक के परिजनों को हुए अपहानि को दृष्टिगत रखते हुए दो-दो लाख रूपए के मान से कूल 4 लाख रुपए की प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

इनमें टक्कर मारकर भागने मोटरयान सड़क दुर्घटना में सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर भोथलडीह के पास ग्राम भोथलडीह निवासी रतनलाल बरिहा की मृत्यु हो गई थी। अपहानि के कारण मृतक के विधिक प्रतिनिधि के रूप में उनकी पत्नी रैवारी बरिहा को तथा जलगढ़ चैक के पास हुए दुर्घटना में ग्राम केसरटाल निवासी अशोक साहू की मृत्यु होने पर उनके विधिक प्रतिनिधि के रूप में उनकी पत्नी गीता साहू को दो-दो लाख रुपये की प्रतिकर सहायता राशि स्वीकृत की गई है।


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