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सांकरा : घर में अवैध रूप से रखे 200 लीटर डीजल को पुलिस ने किया जप्त, आरोपी को किया गिरफ्तार

महासमुंद पुलिस ने ग्राम सांकरा में एक व्यक्ति के घर में अवैध रूप से रखे करीब 200 लीटर डीजल जप्त किया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सुचना मिली की आरोपी देवानंद साव निवासी ग्राम सांकरा अपने घर में अवैध रूप से ज्वेलनशील पदार्थ डीजल एवं अन्य सामाग्री को बिना सुरक्षा प्रबंध के रखा है.

जिसपर पुलिस ने मुखबीर के बताये अनुसार देवानंद साहू के घर ग्राम सांकरा पहुंची और उसके मकान की तलाशी ली तो हाल में कुल 5 अलग-अलग प्लास्टिक के डिब्बों डीजल भरा हुआ कुल 200 लीटर डीजल करीबन 19600 रूपये,  एक नग एक इंच मोटाई का ढाई मीटर पाईप कीमती करीबन 50 रूपये, एक नग आधा इंच मोटाई का आधा मीटर पाईप कीमती करीबन 50 रूपये,  दो नग प्लास्टिक चाड़ी कीमती करीबन 100 रूपये, एक नग एक लिटर क्षमता वाली तरल पदार्थ मापने का ऐलुमिनीयम लीटर कीमती करीबन 250 रूपये, एक नग 500 मिली लिटर क्षमता वाली तरल पदार्थ मापने का ऐलुमिनीयम लीटर कीमती करीबन 100 रूपये, चार नग 10 लीटर क्षमता वाली खाली प्लालस्टिक जरकीन कीमती करीबन 400 रूपये,  एक नग ऐलुमिनीयम टप ढक्कन सहित कीमती करीबन 2500 रूपये कुल जुमला कीमती 23050 रूपये अवैध रूप से रखे मिला. जिसे पुलिस ने बरामद कर आरोपी द्वारा जिस स्थान में ज्वीलनशील प्रदार्थ डीजल रखा गया था वहां पर सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया था न ही सीज फायर के उपकरण रखा गया था.

जिसपर आरोपी को ज्वदलनशील प्रदार्थ डीजल रखने व भंण्डारन के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि बताये कि मेरा घर NH 53 रोड किनारे स्थित है, रोड़ में चलने वाले ट्रक ड्राईवरों से कम कीमत में डीजल खरीद कर रखता हूं जिसे दूसरे ट्रक ड्राईवरों को अधिक दाम में बेच देता हूं.

आरोपी ने बताया कि मेरे द्वारा डीजल खरीदे गये एवं बेचे गये ट्रक एवं ड्राईवरों को जानता पहचानता नहीं हूं.

मामले में पुलिस ने आरोपी का कृत्य अपराध धारा 287 BNS, आवश्यहक वस्तुब अधिनियम 1955 की धारा 3,7 का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय होने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में‍ लिया गया.


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