बसना : दो ट्रकों से चोरी किया हुआ स्पंज आयरन जप्त
बसना पुलिस ने 25 फरवरी 2026 को मुखबिर की सुचना पर बसना मण्डी के पास दो ट्रकों से चोरी किया हुआ स्पंज आयरन जप्त किया है.
पुलिस को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ था कि बसना मण्डी के पास दो ट्रक क्रमांक CG04JC4585, CG07AV5290 संदिग्ध अवस्था में बसना मण्डी के पास खडी है दोनों ट्रकों में स्पंज आयरन लोड किया हुआ है, तथा दोनों ट्रकों में चालक बैठे हुए है.
प्राप्त सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाकर ट्रक क्रमांक CG04JC4585 में चालक सोनूलाल मोंगरे पिता निरगुन मोंगरे उम्र 46 साल निवासी लांती थाना सिंघोड़ा एवं ट्रक क्रमांक CG07AV5290 में चालक रामेश्वर मानिकपुरी पिता अघनदास मानिकपुरी उम्र 45 साल निवासी वार्ड नं 02 सरायपाली के ट्रकों की तलाशी ली गई.
उक्त दोनों ट्रकों में स्पंज आयरन लदा होना पाया गया, जिसपर पुलिस ने ट्रक में लदे स्पंज आयरन के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा तो ट्रक क्रमांक CG04JC4585 के चालक सोनूलाल मोंगरे बिल प्रस्तुत किया जिसमें इन्वाईस नंबर JBI/745 दिनांक 24/02/2026 जय भोले स्पात गाडुमारिया पुसौर रायगढ से बजरंग बली इंटर प्राईसेस चिखली उरला रायपुर को भेजा जाना एवं क्रेता का नाम श्री बजरंग बली इंटर प्राईसेस चिखली उरला रायपुर एवं स्पंज आयरन 37.730 मैट्रिक टन कुल योग मुल्य 11,57,556 रूपया लेख किया हुआ प्रस्तुत किया.
इसी प्रकार ट्रक क्रमांक CG07AV5290 के चालक रामेश्वर मानिकपुरी ने बिल प्रस्तुत किया जिसमें इन्वाईस नंबर JBI/744 दिनांक 24/02/2026 बिल नंबर जय भोले स्पात गाडुमारिया पुसौर रायगढ से बजरंग बली इंटर प्राईसेस चिखली उरला रायपुर को भेजा जाना एवं क्रेता का नाम श्री बजरंग बली इंटर प्राईसेस चिखली उरला रायपुर एवं स्पंज आयरन 31.025 मैट्रिक टन कुल योग मुल्य 9,51,847 रूपया प्रस्तुत किया.
तथा दोनों ट्रक चालकों ने तौल पर्ची प्रस्तुत नही किया मौके पर दोनों ट्रकों के चालकों द्वारा प्रस्तुत टैक्स इनवाईस की मुल प्रति प्रस्तुत नही करने से तथा ट्रक क्रमांक CG04JC4585 के चालक द्वारा प्रस्तुत टैक्स इनवाईस में ईवे बिल नंबर का उल्लेख नही होने से तथा तौलपर्ची प्रस्तुत नही करने के कारण ट्रक चालकों की गतिविधियां संदिग्ध प्रतित होने से एवं ट्रकों में लदा माल स्पंज आयरन चोरी के होने की प्रबल संभावना होने से ट्रक क्रमांक CG04JC4585 के चालक सोनूलाल मोगरे एवं ट्रक क्रमांक CG07AV5290 के चालक रामेश्वर मानिकपुरी से पृथक-पृथक पुछताछ किया गया.
पुछताछ के दौरान दोनों ट्रक चालकों ने बताया कि रंजित सिंह निवासी लोहरा चट्टी थाना सोहेला जिला बरगढ़ ओडिशा का कबाड व्यवसायी है वह स्पंज आयरन परिवहन करने वाले विभिन्न ट्रक ड्राईवरों को प्रवंचना देकर उनसे कम कीमत में थोड़ा थोड़ा स्पंज आयरन खरीद कर लोहरा चट्टी स्थित दुकान में अवैध भंडारन करता है एवं रायगढ़ पुसौर के जय भोले स्पात फर्म से साठगांठ कर फर्जी बिल तैयार कर रायपुर उरला ले जाकर विक्रय करता है.
24 फरवरी 2026 को रंजित सिंह के स्वामित्व के ट्रक क्रमांक CG04JC4585 के चालक सोनूलाल मोगरे एवं ट्रक क्रमांक CG07AV5290 के चालक एवं मालिक रामेश्वर मानिकपुरी के ट्रकों से लोहरा चट्टी में रंजित सिंह द्वारा पुर्व से भंडारन कर रखे हुए स्पंज आयरन को दोनों ट्रकों में लेबरों के माध्यम से रंजित सिंह द्वारा लोड कराने के बाद सागरपाली धरमकांटा में तौल कराया गया तौल कराया गया एवं रंजित सिंह द्वारा अपने मोबाईल नंबर से ट्रक ड्राईवर रामेश्वर मानिकपुरी के मोबाइल नंबर वाट्सअप के जरिये इन्वाईस बीना बिल नंबर भेजा था, तथा पुछताछ में दानों ट्रक ड्राईवरों ने बताया कि उन्हे रंजित सिंह द्वारा बोला गया था कि बसना मण्डी के पास गाड़ी को रखना है, तथा दिनांक 25 फरवरी 2026 को देर रात में दोनों ट्रकों को रायपुर इंडस वेली स्पात प्राईवेट लिमिटेड उरला रायपुर में ले जाकर खाली करने हेतु बताया था.
दोनों ट्रक डाईवरों अपने अपने आधिपत्य के ट्रकों में लदे स्पंज आयरन को जय भोले स्पात रायगढ़ से नही लोड करना बताया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत बिल रायगढ़ पुसौर से रायपुर उरला जाना उल्लेखित होने से जांच में ट्रक चालक एवं रंजित सिंह पिता रामेश्वर सिंह उम्र 45 साल साकिन लोहरा चट्टी थाना सोहेला जिला बरगढ़ ओडिशा के द्वारा अवैध लाभ अर्जन करने के आशय से विभिन्न ट्रकों से चोरी किये हुए स्पंज आयरन को अवैध भंडारन कर कुट रचित बिल को प्रयुक्त कर स्पंज आयरन का परिवहन लोहरा चट्टी से थाना सोहेला जिला बरगढ़ उडिसा से रायपुर उरला परिवहन करने का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपीगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 318(4),316(4),317(2),336(2),338,340,3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.