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सरायपाली : कोटपा एक्ट के सख्त पालन के निर्देशl

03 मार्च 2026 राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोटपा एक्ट 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विकास खंड स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सरायपाली अनुपमा आनंद द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों को अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि कोटपा एक्ट 2003 के तहत सभी विभाग अपने-अपने क्षेत्र में नियमित जांच एवं कार्रवाई करें। विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके पालन हेतु स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर चेतावनी बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाने के निर्देश दिए गए। सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, दुकानों एवं होटलों में धूम्रपान पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही तंबाकू उत्पादों के खुलेआम विक्रय, बिना वैधानिक चेतावनी वाले उत्पादों तथा नाबालिगों को बिक्री करने वालों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि विभागीय अमला नियमित निरीक्षण कर अपने विभागों में प्रचार प्रसार करें। जनजागरूकता अभियान चलाकर आम नागरिकों को तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया गया।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर अब सख्ती बरती जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उक्त मीटिंग में मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश मेश्राम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश यादव, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ कुणाल नायक, विकास खंड कार्यक्रम प्रबन्धक शीतल सिंह व विकास खण्ड स्तरीय सभी अधिकारी उपस्थित रहे उपरोक्त जानकारी खंड विस्तार प्रशिक्षण अधिकारी टी आर धृतलहरे सह मीडिया प्रभारी ने दी


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