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महासमुंद : तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानों पर चालानी कार्यवाही करने के निर्देश

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव, डीपीएम नीलू घृतलहरे, जिला नोडल अधिकारी (एनटीसीपी) डॉ. छत्रपाल चंद्राकर एवं संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में कलेक्टर लंगेह ने जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानों पर सख्त चालानी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही चयनित ग्राम पंचायतों को धूम्रपान मुक्त बनाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जनजागरूकता अभियान संचालित करने पर जोर दिया।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि चयनित ग्राम पंचायतों के विद्यालयों, ग्राम पंचायत कार्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने हेतु विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही समस्त शासकीय कार्यालयों में कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 के अंतर्गत “धूम्रपान निषेध” संबंधी सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाने के निर्देश दिए गए

इस दौरान डीपीएम नीलू घृतलहरे ने जिले के शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित करने तथा चयनित ग्राम पंचायतों को तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत बनाने की कार्ययोजना की जानकारी दी।


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