CG : 3 दिन बंद रहेंगी मांस - मटन की दुकानें, आदेश जारी
रायपुर। शहर में आगामी धार्मिक पर्वों को देखते हुए नगर पालिक निगम ने मांस-मटन की दुकानों को तीन दिन बंद रखने का आदेश जारी किया है। निगम के निर्देश के अनुसार 20 मार्च (चेट्रीचंड), 27 मार्च (श्री रामनवमी) और 31 मार्च (महावीर जयंती) के दिन पूरे शहर में मांस-मटन का विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नगर निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है।
आदेश के अनुसार इन तीनों पावन पर्वों के दिन रायपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित सभी पशुवध गृह (स्लॉटर हाउस) और मांस-मटन विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी। निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत लागू किया जा रहा है।
नगर निगम के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन विक्रय पर प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए दुकानों और बाजारों की लगातार निगरानी की जाएगी। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी होटल या दुकान में इन तिथियों पर मांस-मटन का विक्रय पाया जाता है, तो जब्ती की कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।