महासमुंद : होटलों एवं एजेंसी से घरेलू सिलेंडर जप्त
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं कलेक्टर विनय लंगेह के द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठानो में घरेलु गैस सिलेण्डरों के दुरुपयोग की नियमित जांच किये जाने के निर्देश के अनुक्रम में खाद्य विभाग जांच दल द्वारा आज विकासखण्ड पिथौरा के होटलो एवं ढाबो व्यावसायिक प्रतिष्ठानो की जांच की गई।
हरीश सोनेश्वरी, सहायक खाद्य अधिकारी, मनीष यादव सहायक खाद्य अधिकारी, श्री सुशील शर्मा, खाद्य निरीक्षक, अविनाश दुबे, खाद्य निरीक्षक एवं दिव्यांशु देवागंन, खाद्य निरीक्षक के द्वारा संयुक्त रुप रुप से विकासखण्ड पिथौरा में संचालित होटलो ढाबो (व्यावसायिक प्रतिष्ठानो) में घरेलु गैस सिलेण्डर एवं गैस एजेन्सी की जांच की गई।
जांच दल द्वारा आज पिथौरा स्थित गैस एजेन्सी जगन्नाथ इण्डेन गैस एजेन्सी के गोदाम में रखे सिलेण्डर स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन में वास्तविक स्टॉक से 14.2 कि.ग्रा. घरेलु गैस सिलेण्डर में 39 सिलेण्डर, 5 कि.ग्रा. छोटा में 19 सिलेण्डर तथा कॉमर्शियल 19 सिलेण्डर की कमी पायी गई। इस प्रकार स्टॉक में अनियमितता पाये जाने पर कुल 625 नग सिलेण्डर श्री जगन्नाथ गैस एजेन्सी से जप्त किया गया है।
इसी तरह संतोष होटल पिथौरा में 06 नग घरेलु सिलेण्डर, हनुमान माखड़ी भोजनालय पिथौरा में 03 नग घरेलु सिलेण्डर एवं महाकाल चाय सेंटर पिथौरा में 01 नग घरेलु सिलेण्डर व्यवसायिक उपयोग करते हुए पाये जाने पर जप्त किया गया है। संबंधित गैस एजेन्सी एवं होटलो के द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) आदेश 2000 के प्रावधानो का उल्लंघन किये जाने के कारण घरेलु गैस सिलेण्डरो की जप्ती का प्रकरण सक्षम न्यायालय महासमुन्द में प्रस्तुत किया जा रहा है।
खाद्य विभाग ने यह अपील किया है कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानो में ईंधन के रुप में व्यवसायिक सिलेण्डरो का उपयोग करें। होटलो एवं ढाबो की नियमित जांच खाद्य विभाग द्वारा किया जाता रहेगा। घरेलु गैस सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग करते पाये जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानो के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।