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पिथौरा : एक अवैध निजी स्कूल पर चुप्पी, दूसरे खोलने की तैयारी, कलेक्टर-डीईओ से की मांग।

जिला महासमुन्द में बगैर मान्यता के निजी स्कूल संचालित होने का मामला फिर चर्चा में है। इसमे शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियो की मिलीभगत परिलक्षित होता है। पिथौरा ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम बिजेमाल(सांकरा) निवासी विवेेक साहू ने 23 मार्च को कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द को दिए गए आवेदन में स्वयं भी बगैर मान्यता के अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की अनुमति मांगी है।

बिना मान्यता स्कूल, आत्मानंद में परीक्षा। 

आवेदन में उल्लेख किया गया है कि क्षेत्र में पहले से ए.के.स्मार्ट इंग्लिश मिडियम स्कूल बिना विधिवत मान्यता के संचालित हो रहा है। जिस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नही हुआ है। गंभीर पहलू यह है कि बगैर मान्यता प्राप्त किए संचालित उक्त निजी स्कूल में अध्ययनरत आठवी कक्षा के 02 छात्र बकायदा डीईओ महासमुन्द के 10 मार्च को जारी लिखित आदेश से वर्तमान में पिरदा स्थित आत्मानंद स्कूल में बोर्ड परीक्षा दे रहे है। परीक्षा देने की पुष्टि प्राचार्य तरूण पटेल ने की है। जिससे शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे है। आवेदक ने तर्क दिया है कि जब बिना मान्यता के निजी स्कूल संचालित हो रही है तो उसे भी समान रूप से स्कूल संचालन की अनुमति दी जाए।

अवैध स्कूल पर चुप्पी, अब संरक्षण मांग रहा आवेदक।

आवेदन में आवेदक विवेक साहू ने स्वयं को आर्थिक रूप से कमजोर बताते हुए परिवार के पालन पोषण के लिए स्कूल खोलना आवश्यक बताया है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द से ए. के. स्मार्ट इंग्लिश मिडियम स्कूल के ही जैसे संरक्षण देने की मांग भी की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या रूख अपनाता है और नियमो का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाते है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि निजी स्कूलो के लिए आरटीई अधिनियम का पालन करना अनिवार्य है, तथा बगैर मान्यता विद्यालय संचालन पूर्णतया अवैध है।


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