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सरायपाली : ड्रग पैडलर पर कार्यवाही, 4.432 किलोग्राम गांजा परिवहन करते आरोपी गिरफ्तार

महासमुंद पुलिस 8 अप्रैल को ड्रग पैडलर पर कार्यवाही करते हुए 04.432 किलो ग्राम 2 लाख 60 हजार रुपये के गांजा के साथ 01 आरोपी को गिरफ्तार किया है. साथ ही अवैध मादक पदार्थ गांजा परिवहन में प्रयुक्त वाहन एक मोटरसायकल बाक्सर किमती 10,000 रूपया भी जप्त किया गया है.

एन्टी नारकोटिक टास्क फोर्स एवं सरायपाली पुलिस की कार्यवाही के दौरान पुलिस को 08 अप्रैल 2026 को मुखबीर से सूचना मिला कि बस्ती सरायपाली का दुर्गाप्रसाद वैष्णव एक लाल रंग के मोटर सायकल बाक्सर क्रमांक OR 17 C 1146 में गांजा बिक्री करने हेतु सरायपाली से सागरपाली भंवरपुर तरफ आ रहा है.

सूचना पुलिस ने ग्राम केन्दुढार कबीर आश्रम के सामने मेन रोड पर नाकाबंदी किया गया, जहाँ कुछ देर बाद एक लाल रंग के मोटर सायकल बाक्सर क्रमांक OR 17 C 1146 से एक व्यक्ति आते दिखा जिसे पुलिस द्वारा रोका गया एवं उक्त व्यक्ति से नाम पता पुछने पर अपना नाम दुर्गाप्रसाद वैष्णव पिता स्व. पौलस्य दास वैष्णव उम्र 26 वर्ष, बस्ती सरायपाली वार्ड नंबर 14 थाना सरायपाली जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ का रहने वाला बताया.

पुलिस ने संदेही की तलाशी ली तो संदेही के कब्जे से एक ग्रे कलर के पिट्ठू बैग के अंदर दो पारदर्शी झिल्ली में मादक पदार्थ गांजा को रखे मिला, पिट्ठू बैग के अंदर दो पारदर्शी झिल्ली जिसमें गांजा भरा हुआ है जिसमें एक झिल्ली में भरा हुआ गांजा को तौल करने पर 1.800 किलो ग्राम गांजा भरा हुआ तथा दूसरा झिल्ली में भरा हुआ गांजा को तौल करने पर 2.632 किलो ग्राम गांजा भरा हुआ पाया गया.

दोनो झिल्ली का कुल गांजा का वजन 4.432 किलो ग्राम किमती 2,45,000 रूपया,  एक मोटरसायकल बाक्सर किमती 10,000/ रूपये, एक मोबाईल फोन किमती 5000 रूपया,  कुल किमती 2,60,000 रूपया को पुलिस ने जप्त कर आरोपी दुर्गाप्रसाद वैष्णव पिता स्व. पौलस्य दास वैष्णव उम्र 26 वर्ष, बस्ती सरायपाली वार्ड नंबर 14 को गिरफ्तार किया.

आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 123/2026 धारा 20 (ख) नारकोटिक एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.

गिरफ्तार आरोपी-

दुर्गाप्रसाद वैष्णव पिता स्व. पौलस्य दास वैष्णव उम्र 26 वर्ष साकिन बस्ती सरायपाली वार्ड नंबर 14 थाना सरायपाली जिला महासमुंद छ.ग.

जप्त संपत्ति-

01- 4.432 किलो ग्राम (कीमती 2,60,000 रूपये।

02- एक मो.सा. बाक्सर क्र. OR 17 C 1146 किमती 10,000/- रूपये।

कुल जुमला जप्त संपत्ति की कीमत करीब 02 लाख 70 हजार रूपये।



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