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छत्तीसगढ़ : बिजली करंट से वन्य जीवों की मौत के मामलों पर उच्च न्यायालय ने लिया स्वतः संज्ञान

छत्तीसगढ़ में बिजली करंट से वन्य जीवों की मौत के मामलों को लेकर उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान में ली गई जनहित याचिका पर सुनवाई की।

मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान विभिन्न घटनाओं का उल्लेख किया गया, जिनमें हाथी, भालू और अन्य वन्य जीवों की मौत शामिल है।

न्यायालय ने वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव से शपथ पत्र मांगा है।

इसमें घटनाओं के कारण और उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई पांच मई को होगी।


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