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खल्लारी : पॉस्को एक्ट के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपी ने किया चाक़ू से हमला

पॉस्को एक्ट के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपी ने चाक़ू से हमला कर वहां से फरार हो गया. उक्त आरोपी पर धारा 137(2), 64(2), 87 BNS, 4, 6 POCSO ACT के तहत मामला दर्ज था.

प्रधान आरक्षक हरीश कंवर ने बताया कि शासन विरूद्ध किशोर चौहान के प्रकरण के अभियुक्त गिरफ्तारी वारंटी किशोर उर्फ मिथुन चौहान पिता निर्मल चौहान उम्र 20 वर्ष, चरौदा थाना खल्लारी निवासी की पेशी 08 अप्रैल 2026 की गिरफ्तारी वारंट तामील करने हेतु ग्राम कोटवार नोहर सिंह सूर्यवंशी को साथ लेकर वारंटी के सकूनत में दबिश दिये.

जहां उपस्थित रहे वारंटी किशोर उर्फ मिथुन चौहान आरक्षक को देखकर भागने लगा, जिसे आरक्षक ने लगभग एक किलोमीटर दौडाने के बाद चरौदा बांध के नीचे जंगल में सुबह करीबन 11:10 बजे पकड़ लिया, पकड़ने के दौरान वारंटी अपने कमर में छिपाकर रखे धारदार लम्बी चाकू निकालकर आरक्षक को मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार करते हुए जान सहित खत्म करने की धमकी देते शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुए चाकू लहराते हुए पहली बार आरक्षक के चेहरा में वार किया जो साईड होकर अपना बचाव किया, दूसरी बार पेट में हमला किया और गुस्से में आकर तीसरी बार कमर में हमला करने के दौरान अपने बचाव में किशोर उर्फ मिथुन चौहान के चाकू से आर्कषक हरीश के दोनो हांथ के पंजा के ऊपर नाक के अंदर बाहर चोंट आई. तथा वारंटी भागने में सफल रहा.

मामले में पुलिस ने आरोपी पर एक और मामला जिसमे 109(1)-BNS, 118(1)-BNS, 121(1)-BNS, 132-BNS, 296-BNS, 351(3)-BNS का अपराध पंजीबध किया है.


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