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सरायपाली : ममता होटल में लोगों को अवैध रूप से शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने पर कार्यवाही

सरायपाली के बस स्टैण्ड में स्थित ममता होटल में लोगों को अवैध रूप से शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते पाये जाने पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है.

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिला कि सरायपाली बस स्टैण्ड के ममता होटल में आयुष महापात्र लोगों को शराब पिलाने का अवैध साधन उपलब्ध करा रहा है. सूचना पर पुलिस मुखबीर के बताये गये स्थान ममता होटल बस स्टैण्ड सरायपाली जाकर रेड कार्यवाही की, जहाँ शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गये तथा एक व्यक्ति को पकड़े जो नाम पता पूछने पर अपना नाम आयुष महापात्र पिता उमेश महापात्र उम्र 26 साल, महलपारा सरायपाली का होना बताया एवं लोगो को अवैध रूप से शराब पिलाना स्वीकार किया.

मामले मे पुलिस ने आयुष महापात्र के कब्जे से 01 नग अंग्रेजी गोवा व्हीस्की 180 ML वाली का खाली शीशी जिसमें शराब का गंध आ रही, एवं 02 नग खाली डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब का गंध आ रही को जप्त किया एवं आरोपी आयुष महापात्र पिता उमेश महापात्र उम्र 26 साल, निवासी महलपारा सरायपाली का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करने पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया.


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