सांकरा : दहेज़ प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने लगाई थी फांसी, पति, ससुर और सास पर मामला दर्ज
सांकरा थाना क्षेत्र के ग्राम धरमपुर में एक महिला ने 27 अप्रैल 2026 को फंसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसमे पुलिस ने मामला दर्ज किया है.
मिली जानकारी के अनुसार ग्राम धरमपुर के निवासी बालकृष्ण प्रधान ने 27 अप्रैल को पुलिस को जाकर बताया कि उसकी भाई बहु रजनी प्रधान उम्र 26 साल अपने घर के कमरे के म्यार में साडी को फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली है, जिसे जीवित होने की आशंका पर उसके पति डिगेश प्रधान ने नीचे उतारकर कमरा में पलंग पर रखा है.
इस घटना की सुचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची, जहाँ मामले की जांच करते हुए पुलिस ने मृतिका के ससुराल वालो में बालकृष्ण प्रधान, सुकांति प्रधान, दुर्योधन साहू, रीनू साहू, विनोदनी साहू के समक्ष शव पंचनामा कार्यवाही किया गया जिसमें मृतिका का शव उसके कमरे में पलंग में चित अवस्था में लेटा हुआ था, गले में काला निशान (लिगेचर मार्क) बना हुआ था.
जाँच के दौरान पुलिस को शरीर में अन्य कहीं चोट का निशान नही दिखा, शव पंचनामा कार्यवाही दौरान पुलिस ने घटनास्थल से मृतिका का मोबाईल फोन जप्त किया गया.
मर्ग पंचानामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तथा मृतिका के परिजनो का कथन लिया गया जिसमें मृतिका के पिता करमलाल साहू, मृतिका की छोटी बहन रीनू साहू, दुर्योधन साहू, गवाह भारत साहू का पृथक पृथक एवं विस्तृत कथन लिया गया.
जिन्होने अपने अपने कथन में बताया कि रंजनी प्रधान का विवाह 06 मार्च 2025 को ग्राम धरमपुर के विरेंद्र प्रधान के पुत्र डिगेश प्रधान के साथ हुआ था. शादी में उन्होंने हैसियत के अनुसार दहेज दिया था.
उन्होंने बताया कि शादी के दो-तीन माह तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद रजनी का पति डिगेश प्रधान, रजनी की सास तमालवती प्रधान, ससुर विरेंद्र प्रधान ने उसे दहेज कम लाये हो कहकर प्रताड़ित करने लगे.
इसके बाद रजनी के पति डिगेश प्रधान, सास तमालवती प्रधान, ससुर विरेंद्र प्रधान ने सोना, पैसा, वाशिंग मशीन का मांग किया, दहेज में छोटा कुलर आया है बोलने पर रजनी के पिता ने मांग अनुसार बड़ा कुलर खरीद कर दिया.
रजनी अपने साथ हो रहे दहेज के संबंध में प्रताड़ना की सुचना अक्सर फोन पर एवं मायके आने पर मौखिक रूप से देती थी.
रजनी यह भी बताती थी कि उसका पति डिगेश प्रधान के उसके साथ मारपीट करता था, दहेज कम लाये हो इस बात को लेकर उसके पति, सास, ससुर के प्रताड़ित किया करते थे.
इसके बाद दिसम्बार 2025 के शुरूवात में रजनी के पिता ने उसे मायके लाया और कुछ दिन बाद डिगेश प्रधान को घर बुलाकर रंजनी प्रधान के परिवार के सदस्यो के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया.
लेकिन तब भी रजनी के पति एवं सास, ससुर के द्वारा दहेज की बात को लेकर अक्सर प्रताड़ित किया जाता था.
इसके बाद 27 अप्रैल 2026 को रात 01 बजे रजनी ने उसकी बहन रीनू साहू के मोबाईल पर मैसेज कर कहा कि मैं किसी के ऊपर बोझ नही बनना चाहती मेरे सोना, चांदी को वापस ले आना यही मेरी आखिरी इच्छा है.
इसके बाद 27 अप्रैल 2026 को सुबह करीबन 05:30 बजे जन रजनी के पिता के ने उसे फोन लगाया तो मोबाईल बंद बताया, जिसके बाद उन्होंने डिगेश साहू को फोन लगाया तो डिगेश साहू ने मैं रंजनी से बात करवाता हूं फिर कुछ समय पश्चात डिगेश ने ही फोन कर बताया कि रजनी फांसी लगा ली है.
वहीँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण फांसी लगाने के कारण दम घुटना बताया गया. साथ ही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर मृत्यु की प्रकृति आत्महत्या प्रतीत होना बताया गया.
जांच पर पुलिस ने पाया कि मृतिका रंजनी प्रधान की मृत्यु मृतिका के पति डिगेश प्रधान, मृतिका की सास तमालवती प्रधान, मृतिका के ससुर विरेंद्र प्रधान के द्वारा दहेज कम लाये हो कहकर प्रताड़ित किया जाने एंव समय-समय पर दहेज में सामान एवं पैसे की मांग करने से प्रताड़ित होकर विवाह के वर्ष के भीतर पति एवं उसके नातेदारो के द्वारा किये गये क्रुरता प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या किया जाना पाये जाने से आरोपी मृतिका का पति डिगेश प्रधान पिता विरेंद्र प्रधान उम्र 30 साल, मृतिका की सास तमालवती प्रधान पति विरेंद्र प्रधान उम्र 53 साल, मृतिका के ससुर विरेंद्र प्रधान पिता दुर्योधन प्रधान उम्र 55 साल निवासी धरमपुर थाना सांकरा जिला महासमुंद के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2) का अपराध दर्ज किया.