महासमुंद : निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर प्रतिबंधित
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विनय कुमार लंगेह ने त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन मई-जून 2026 के सुचारू एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु समय अनुसूची जारी कर दी है। इसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।
यह आदेश जनपद पंचायत महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना एवं सरायपाली अंतर्गत उन ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में प्रभावशील रहेगा, जहां त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन संपन्न कराया जाना है। इनमें ग्राम पंचायत वार्ड पंच पद हेतु जनपद पंचायत महासमुंद अंतर्गत सोरम (वार्ड क्र. 12), लोहारडीह (वार्ड क्र. 3), कुर्रुभाठा (वार्ड क्र. 2 एवं 4), रायतुम (वार्ड क्र. 15), जोगीडीपा (वार्ड क्र. 4), बागबाहरा अंतर्गत कन्हारपुरी (वार्ड क्र. 8 से 13), बिहाझर (वार्ड क्र. 11), चिंगरिया (वार्ड क्र. 8), भालूचुंवा (वार्ड क्र. 1 एवं 13), टोंगोपानीकला (वार्ड क्र. 9), पिथौरा अंतर्गत खैरखुंटा (वार्ड क्र. 4 एवं 6), रेमड़ा (वार्ड क्र. 1), बगारदरहा (वार्ड क्र. 1), झगरेनडीह (वार्ड क्र. 5 एवं 9), बरेकेलखुर्द (वार्ड क्र. 6), खेड़ीगांव (वार्ड क्र. 5), बोईरलामी (वार्ड क्र. 6), परसदा (वार्ड क्र. 4), बरेकेल (वार्ड क्र. 9) एवं सोनासिल्ली (वार्ड क्र 12) शामिल है। इसी तरह बसना अंतर्गत सरपंच पद हेतु पलसा पाली एवं पंच हेतु सलखण्ड (वार्ड क्र. 9), गुढ़ियारी (वार्ड क्र. 4), गिधली (वार्ड क्र. 6), कायतपाली (वार्ड क्र. 4) तथा सरायपाली अंतर्गत सरपंच पद हेतु जोगनीपाली, पंच हेतु अंतरझोला (वार्ड क्र. 3), रूढा (वार्ड क्र. 6) एवं छिबर्रा पु. (वार्ड क्र. 2) शामिल है।
निर्वाचन अवधि के दौरान अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों का व्यापक उपयोग किया जाता है। यह प्रचार स्थायी मंचों के अलावा वाहनों जैसे जीप, कार, ट्रक, टेम्पो, तिपहिया वाहन, स्कूटर, साइकिल एवं रिक्शा आदि के माध्यम से भी किया जाता है। अत्यधिक ध्वनि में लाउडस्पीकरों के उपयोग से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है तथा वृद्ध, बीमार एवं दुर्बल व्यक्तियों को भी गंभीर असुविधा होती है। आदेश में कहा गया है कि चुनाव प्रचार में ध्वनि विस्तारक यंत्र एक माध्यम है, इसलिए इसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है, किन्तु लोक शांति एवं जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसके अनियंत्रित एवं अत्यधिक ध्वनि वाले उपयोग को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है।
इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
चुनाव प्रचार एवं चुनावी सभाओं में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग केवल प्रातः 6ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक ही किया जा सकेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे तथा उनका उपयोग मध्यम ध्वनि स्तर पर ही किया जाएगा। लंबे चोंगे वाले लाउडस्पीकरों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर समूह में लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
चुनावी सभाओं एवं प्रचार वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने हेतु तहसील मुख्यालय स्तर पर तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तथा उप तहसील स्तर पर अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 6ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति से ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा, किन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालयों, छात्रावासों, नगरपालिका परिषद, जनपद पंचायत एवं अन्य स्थानीय निकाय कार्यालयों, बैंक, डाकघर तथा दूरभाष केन्द्रों से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
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