CG : शासकीय राशि गबन करने वाले 11 पूर्व सरपंच जायेंगे जेल, आदेश जारी
अभनपुर/ रायपुर। अभनपुर विकासखंड के 11 पंचायतों के पूर्व सरपंचों को न्यायालय एसडीएम अभनपुर द्वारा 30 दिनों के लिए जेल भेजने का आदेश जारी किया गया है। आदेश जारी करने के पूर्व तमाम न्यायालयीन प्रक्रियाओं का पालन किया गया है । यह आदेश उक्त पूर्व सरपंचों द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान शासकीय राशि का गबन किए जाने और उन्हें संबंधित राशि राजकोष में जमा किए जाने हेतु आदेशित किए जाने के बाद भी जमा नहीं किए जाने के कारण जारी किया गया है ।
30 दिनों का जेल भेजने का आदेश जारी किए जाने के पूर्व उक्त सभी पूर्व सरपंचों को न्यायालय एसडीएम अभनपुर द्वारा मांग नोटिस जारी करने के साथ ही उनकी चल/अचल संपति जब्त करने की कार्रवाई भी गई थी । लेकिन इसके बावजूद संबंधित राशि चुकाने के लिए पर्याप्त साधन होने के बाद भी संबंधित पूर्व सरपंचों द्वारा गबन की गई शासकीय राशि जमा करने में हीलाहवाला किया जा रहा था । इतना ही नहीं एसडीएम न्यायालय द्वारा सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उन्हें उनके कृत्य के लिए क्यों न जेल भेजा जाए ? भी पूछा गया था । लेकिन किसी भी पूर्व सरपंच द्वारा उक्त नोटिस का संतोषजनक और वैधानिक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया ।
आखिरकार 18 मई को एसडीएम न्यायालय द्वारा सभी को, 30 दिन या फिर जब तक वे संबंधित राशि जमा नहीं कर देते हैं, तब तक सिविल जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया गया । आदेश की तामिली करते हुए संबंधित पूर्व सरपंचों को जेल भेजने का पत्र संबंधित थाना प्रभारी को प्रेषित कर दिया गया है। साथ ही केंद्रीय जेल रायपुर के अधीक्षक को भी इस आशय का पत्र भेजा गया है । जिन पूर्व सरपंचों के विरुद्ध इस आशय का आदेश जारी किया गया है।
उनमें सेवाराम यादव (पूर्व सरपंच घोंठ ) 1 लाख 96 हजार रुपए, गोपाल ध्रुव (पूर्व सरपंच कुर्रु) 80 हजार रुपए, गोपेश ध्रुव (पूर्व सरपंच आलेखुंटा) 50 हजार रुपए, तुलसीराम बारले (पूर्व सरपंच खोला) 20 हजार 927 रूपए, रामेश्वर प्रसाद डहरिया (पूर्व सरपंच परसुलीडीह) 5 लाख 90 हजार 387 रुपए, थनवार बारले (पूर्व सरपंच पचेड़ा) 3 लाख 80 हजार रुपए, श्रीमती सावित्री यादव (पूर्व सरपंच गोतियारडीह) 2 लाख 47 हजार 34 रुपए, धर्मेंद्र यदु (पूर्व सरपंच चंपारण) 30 हजार 700 रुपए, राधेश्याम लहरी (पूर्व सरपंच घुसेरा) 80 हजार रुपए, तुकाराम कारले (पूर्व सरपंच भोथीडीह) 2 लाख रुपए और सेवेंद्र तारक (पूर्व सरपंच तोरला) 1 लाख 56 हजार 915 रुपए शामिल हैं । एसडीएम अभनपुर ने बताया कि अगर संबंधित पूर्व सरपंच राशि जमा कर देते हैं तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा ।