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महासमुंद : भीषण गर्मी को देखते हुए दोपहर में पशु चालित वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध

छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, रायपुर के निर्देशानुसार  भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जिले में पशुओं पर होने वाली क्रूरता की रोकथाम के लिए आदेश जारी किया है।

जारी आदेश में कहा है कि परिवहन एवं कृषिक पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 1965 के नियम 6(3) के तहत पशुओं पर सामग्री लादकर अथवा सवारी हेतु उपयोग करने से अत्यधिक गर्मी के दौरान पशुओं के बीमार होने एवं उनकी मृत्यु होने की आशंका बनी रहती है। 

इसे ध्यान में रखते हुए जिला महासमुंद की सीमा अंतर्गत दोपहर 12ः00 बजे से 03ः00 बजे के मध्य पशुओं की सहायता से चलने वाले साधनों जैसे टांगा, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, खच्चर गाड़ी, टहू गाड़ी एवं गधा गाड़ी आदि से वजन ढोने अथवा सवारी कराने के कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है। 

यह प्रतिबंध 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगा। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि भीषण गर्मी के दौरान पशुओं के स्वास्थ्य एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए आदेश का पालन सुनिश्चित करें।


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अविनाश नायक

मैं डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ और टेक-सैवी पत्रकार हूँ, जो पिछले 9 वर्षों से छत्तीसगढ़ सहित महासमुंद, सरायपाली, बसना और पिथौरा क्षेत्र की स्थानीय खबरों के साथ, देश-विदेश एवं शासकीय योजनायें, रोजगार अथवा बैंकिंग से सम्बंधित समाचार प्रकाशित करता हूँ। पत्रकारिता के साथ-साथ मुझे Windows VPS सर्वर, IIS कॉन्फ़िगरेशन, SQL सर्वर और MVC, .NET, C# जैसी एडवांस तकनीकों का गहरा व्यावहारिक अनुभव है. इसके पूर्व करीब 6 वर्ष तक का मेरा सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामर के रूप में अनुभव रहा है.
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