महासमुंद : नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने पर धोखाधड़ी की धाराओं के तहत किया जाएगा प्रकरण दर्ज, 2 स्कूटी चालक के विरूद्ध एम.व्ही.एक्ट के तहत कार्यवाहीं
नंबर प्लेट में छेड़छाड़, धोखाधड़ी का आपराधिक कृत्य है। नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने पर धोखाधड़ी की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा । दो पहिया वाहनों के नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ महासमुंद पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।
19 मई 2026 को ऑनलाइन वाहन चेकिंग में पाया गया कि स्कूटी क्र. सीजी 06 जीएस/6297 के चालक मनोज ईदवानी पिता माधव दास ईदवानी उम्र 44 साल, सा0 वार्ड नं. 24 पिटियाझर एवं सीजी 06 जीएफ/8399 के चालक युवराज साहू पिता डालाराम साहू उम्र 20 साल, निवासी बरोंडाबाजार ने अपने-अपने स्कूटी में लगे वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर में छेड़छाड़ कर भ्रमित वाहन नंबर लगाकर शहर में घुम रहे थे।
कांग्रेस चौक के पास जब पुलिस ने इन्हें रोका तो इन्होंने ड्यूटीरत पुलिस से हुज्जतबाजी और हंगामा करने लगे। पुलिस ने दोनों स्कूटी चालको के विरूद्ध एम.व्ही.एक्ट की धारा 39/192(1)(ए) एवं धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्यवाहीं कर एसडीएम न्यायालय महासमुन्द के समक्ष पेश किया गया है।
महासमुंद पुलिस की जनता से अपील-
कृपया यातायात नियमों का पालन करें: अपने वाहन की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को हमेशा साफ और स्पष्ट रखें। उस पर कोई टेप, स्टीकर या स्क्रैच न लगाएं।
नंबर प्लेट को छिपाना या बदलना एक गंभीर कानूनन अपराध है। ऐसे वाहनों का इस्तेमाल अक्सर आपराधिक गतिविधियों में होता है, इसलिए पुलिस इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और अब ऐसा पाए जाने पर सीधे धोखाधड़ी की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा। महासमुंद पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे तैनात है। जिम्मेदार नागरिक बनें, सुरक्षित सफर करें!