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महासमुंद : दो मामलों में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, 13 लीटर शराब जप्त

महासमुंद पुलिस ने 9 जून 2026 को मुखबिर की सुचना पर दो मामलों में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 13 लीटर शराब जप्त किया है.

जिसमे पुलिस ने शीतली नाला शराब दुकान के पास महासमुंद मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचकर आरोपी अजय लिम्बू पिता महेश बहादूर लिम्बू उम्र 26 साल निवासी वार्ड नं 12 लालदाढी पारा महामसुंद थाना व जिला महासमुंद के कब्जे से एक प्लास्टिक बोरी के अंदर 42 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180-180 ML भरी हुई सीलबंद कुल 7560 ML कीमती 3360 रूपये को जप्त कर आरोपी का कृत्यल आबकारी एक्ट की धारा 34(2) का अपराध पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध किया.

इसी तरह मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति बेमचा शराब भट्टी से मेस्ट्रो स्कुटी में अधिक मात्रा में अवैध शराब लेकर महासमुंद की ओर आ रहा है, सूचना पर आरोपी प्रकाश भोई उर्फ निखिल पिता भरत भोई उम्र 23 साल, निवासी वार्ड नं0 15 महामायापारा महासमुंद के कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक झोला अंदर 30 पौवा देशी प्ले न शराब जिसके प्रत्येक पौवा में 180-180 ML भरी हुई जुमला शराब 5400 एमएल कीमती 2400 रूपये एवं परिवहन मे प्रयुक्त पुरानी इस्तेमाली मेस्ट्रो स्कुटी क्रं0 CG 06 GB 6313 कीमत 15,000 रूपये कुल कीमत 17400 रूपये जप्त कर आरोपी का कृत्य आबकारी एक्ट की धारा 34(2) का अपराध पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया.


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अविनाश नायक

मैं डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ और टेक-सैवी पत्रकार हूँ, जो पिछले 9 वर्षों से छत्तीसगढ़ सहित महासमुंद, सरायपाली, बसना और पिथौरा क्षेत्र की स्थानीय खबरों के साथ, देश-विदेश एवं शासकीय योजनायें, रोजगार अथवा बैंकिंग से सम्बंधित समाचार प्रकाशित करता हूँ। पत्रकारिता के साथ-साथ मुझे Windows VPS सर्वर, IIS कॉन्फ़िगरेशन, SQL सर्वर और MVC, .NET, C# जैसी एडवांस तकनीकों का गहरा व्यावहारिक अनुभव है. इसके पूर्व करीब 6 वर्ष तक का मेरा सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामर के रूप में अनुभव रहा है.
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