कोमाखान : ग्राम सभा के दौरान अतिक्रमण की बात चलने से गाँव में गाली गलौच और मारपीट
कोमाखान थाना क्षेत्र के ग्राम कुसमी में ग्राम सभा के दौरान अतिक्रमण की बात चलने से गाँव में गाली गलौच और मारपीट ही गई, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने काउंटर मामला दर्ज किया है.
राजू पटेल ने बताया कि ग्राम में ग्रामवासियों के द्वारा 8 जून 2026 को ग्राम कुसमी पंचायत भवन में ग्राम सभा मिटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें गांव के लगभग 200 व्यक्ति उपस्थित थे.
मीटिंग दौरान अतिक्रमण की बात चलने से अतिक्रमण करने वाले लोग बहुत हल्ला गुल्ला किये एवं मारपीट करने के लिए उतारू हो गये, गांव का टिकमलाल निषाद पिता राजकुमार निषाद शराब पीया हुआ था, शराब के नशे में अनाप सनाप गाली गलौच कर रहा था, जिसे राजकुमार ऊर्फ राजू पटेल द्वारा गाली गलौच करने से मना किया तभी टिकम लाल निषाद एवं ग्राम कुसमी उपरपारा के नंद कुमार निषाद पिता ठुनूराम निषाद, सिरात्री बाई निषाद पति नंदकुमार निषाद, रमशीला निषाद पति राजकुमार निषाद, खेलूराम निषाद पिता चैतराम निषाद , शिवम निषाद पिता घनश्याम निषाद, राजकुमार निषाद पिता ठुनुराम निषाद , राजिम निषाद पति घनश्याम निषाद द्वारा एक राय होकर अश्लील गाली गलौच कर हाथ मुक्का लात से मारपीट करने से ओमप्रकाश ठाकुर एवं भोजराम पटेल बीच बचाव करने गये तो उन्हें भी धक्का मुक्का किये हैं.
मारपीट करने से राजकुमार ऊर्फ राजू के सिर, हाथ, बांह, पीठ एवं शरीर के अन्य जगहों में चोट लगा है। घटना को दिनेश पटेल , बलराम पटेल, केशव राम पटेल देखे सुने हैं.
मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी टिकमलाल निषाद, नंदकुमार निषाद, सिरात्री बाई निषाद, रमशीला निषाद, खेलूराम निषाद, शिवम निषाद, राजकुमार निषाद और राजिम निषाद पर अपराध धारा 115(2)-BNS, 190-BNS, 191(2)-BNS, 296-BNS पंजीबध कर विवेचना में लिया है.
घनश्याम निषाद के अनुसार गांव में अतिक्रमण के संबंध में मीटिंग रखी गई थी, मीटिंग दौरान अतिक्रमण की चर्चा चल रही थी, जिसमे बालाराम पटेल एवं भूपतसिंह दीवान के उकसाने पर शराब के नशे में राजू पटेल , लक्ष्मण पटेल , दुलरवा पटेल , भोजराम पटेल बैठक से बाहर निकलकर मुहल्ले की महिलाओं एवं आदमियो को गाली कर रहे थे जिसे वह एवं टिकम निषाद द्वारा मना करने पर उन लोगों द्वारा तुम कौन होते हो मना करने वाला कहकर मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौच कर बालाराम पटेल ,भूपतसिंह दीवान ,राजू पटेल ,लक्ष्मण पटेल, दुलरवा पटेल ,भोजराम पटेल सभी एक राय होकर धक्का मुक्की किये है एवं राजू पटेल के द्वारा मारपीट करने से मेरे सिर में चोट आया है.
आवेदन पर आरोपियों बालाराम पटेल, भूपतसिंह दीवान, राजू पटेल, लक्ष्मण पटेल, दुलरवा पटेल और भोजराम पटेल पर अपराध धारा 296,115(2),190,191(2) bns का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है.