महासमुंद : शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर कार्रवाई
महासमुंद पुलिस ने 11 जून 2026 को दो मामलों में अवैध रूप से शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर कार्रवाई किया है.
पुलिस को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि पुराना रोड़ घोड़ारी के पास एक व्यंक्ति अपने चखना दुकान में लोगों को अवैध रूप से शराब पीने पिलाने की सूविधा उपलब्ध करा रहा है.
सूचना पर पुलिस मुखबिर के बताये स्थान पुराना रोड़ घोड़ारी के पास पहुंचे जहां शराब पीने वाले लोग पुलिस को देखकर भाग गये एवं शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहे एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिसे नाम पता पुछने पर अपना नाम दीपक बाईन पिता कृष्णापद बाईन जाति बंगाली उम्र 40 साल, निवासी वार्ड नं 11 बंगाली पारा का बताया.
जिसके चखना दुकान से पुलिस ने एक देशी प्लेन के 180ML वाली शीशी में अधभरी हुई 40 ML देशी प्लेन शराब किमती 25 रूपये एवं दो खाली डिस्पोजल, जिससे देशी प्लेन शराब की गंध आ रही है, एक अधभरी चना पैकेट एवं दो अधभरी पानी पाऊच जप्त कर आरोपी दीपक बाईन का यह कृत्य अपराध धारा 36 सी आबकारी एक्ट का पाये जाने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया.
इसी तरह पुराना रोड घोडारी के पास राकेश पाल पिता स्व अनिल पाल जाति बंगाली उम्र 43 वर्ष निवासी वार्ड नं 11 बंगाली पारा के चखना दुकान से एक देशी प्लेन के 180ML वाली शीशी में अधभरी हुई 60 ML देशी प्लेन शराब किमती 45 रूपये एवं दो खाली डिस्पोजल, देशी प्लेन शराब की गंध आ रही है, एक अधभरी फल्ली दाना पैकेट एवं दो अधभरी पानी पाऊच मिलने पर जप्त किया गया.
मामले में आरोपी राकेश पाल का यह कृत्य अपराध धारा 36 सी आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.