सिंघोड़ा : दो व्यक्तियों ने एक दुसरे पर लगाया मारपीट, गाली गलौच का आरोप.
सिंघोड़ा थाना अंतर्गत ग्राम खम्हारपाली की एक घटना में दो व्यक्तियों ने एक दुसरे पर गाली गलौच और मारपीट करने का आरोप लगाया है, दोनों व्यक्तियों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है.
ग्राम खम्हारपाली निवासी मुरली थनापति के अनुसार परशुराम साहू पिता हरेकृष्ण साहू उसे गाली गलौज कर, कुल्हाडी पकड़कर जान से मारने के लिए दौड़ा रहा था और पत्थर फेंककर भी मारा.
इससे उसके पैर के घुटने चोट आया है, मुरली ने बताया कि परशुराम पुराना पुलिस अधिकारी था जिससे कानुन मेरा हाथ में है कहकर कई बार गाली गलौज कर चुका है. किन्तु 12 जून 2026 को सुबह वह जान से मारकर जान ही ले लेता, मुरली ने जैसे तैसे कर अपनी जान बचाकर भागा. घटना को धिरेन्द्र के द्वारा देखा गया है.
मामले की शिकायत पर पुलिस ने परशुराम साहू के विरुद्ध अपराध धारा 115(2)-BNS, 296-BNS, 351(2)-BNS पंजीबध कर विवेचना में लिया.
परशुराम साहू के अनुसार 12 जून 2026 को वह नित्य क्रिया पश्चात गांव के तालाब कुकुरकुण्डा जो ग्राम के पश्चिम दिशा में स्थित है, वहां नहाने के पश्चात वापस पैदल घर आ रहा था.
इसी दौरान रास्ते में उसके परिचित मकरध्वज प्रधान मिला जिसके साथ वह बातचीत कर रहा था उसी समय मुरली थनापति उसे देखकर पास आकर मां-बहन की गंदी-गंदी गाली देने लगा. परशुराम के द्वारा इसे नजर अंदाज किया गया, और कुछ देर पश्चात मकरध्वज प्रधान ग्राम लिमगांव जाना है कहकर चला गया.
इसके बाद परशुराम जब अपनी मोटर सायकल से वापस घर आ रहा था तो उसे अकेला देखकर मुरली थनापति के द्वारा माँ-बहन की गाली देकर और रूककर उसका रास्ता रोककर अपनी मोपेड में रखे टंगिया को निकालकर परशुराम को मारने लगा.
इस मारपीट से परशुराम को बांये हाथ कंधा के पास चोट लगा है, टंगिया को परशुराम द्वारा छुडाया गया उसी समय विनोदिनी साहू देखकर वापस घर जाकर परशुराम के घर वालों को खबर किया. परशुराम ने बताया कि अगर टंगिया को नही छुड़ाता तो अवश्य ही मुरली उसे मार देता.
मामले की शिकायत पर पुलिस ने मुरली थनापति के खिलाफ अपराध धारा 115(2)-BNS, 296-BNS, 351(2)-BNS पंजीबध कर विवेचना में लिया.