संजय बघेल मृत्यु प्रकरण: पुलिस ने जारी किए सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर रखा पक्ष
रायगढ़ : थाना कोतरारोड में आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी संजय बघेल की 13 जून को हुई मृत्यु के मामले में पुलिस ने उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अपना पक्ष सार्वजनिक किया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि गिरफ्तारी से लेकर जेल भेजे जाने तक आरोपी के साथ किसी प्रकार की मारपीट या अभद्रता नहीं की गई। पुलिस के अनुसार, 10 जून को संजय बघेल को 30 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। दोपहर 12:43 बजे उसे थाना लाया गया और दोपहर 2:15 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया।
पुलिस द्वारा साझा किए गए सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को पानी उपलब्ध कराते, भोजन कराते और परिजनों से बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। शाम 4:35 बजे उसे मेडिकल परीक्षण और न्यायालयीन प्रक्रिया के लिए थाना से रवाना किया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में उसे स्वस्थ बताया गया था।
पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर मिले चोट के निशानों को मृत्यु का कारण नहीं बताया गया है। मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए हिस्टो-पैथोलॉजी और विसरा परीक्षण कराया जा रहा है।
वहीं, परिजनों द्वारा रुपये लेने की शिकायत के बाद जांचकर्ता प्रधान आरक्षक श्यामदेव साहू और आरक्षक शंभू चौहान को लाइन अटैच कर डीएसपी स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है। मामले की न्यायिक जांच जारी है।