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महासमुंद : राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत संयुक्त प्रवर्तन दल द्वारा 16 चालानी कार्रवाई की गई

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव के निर्देशन में बिरकोनी क्षेत्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त प्रवर्तन दल द्वारा कोटपा अधिनियम, 2003 (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003) के तहत चालानी कार्रवाई की गई। चालानी कार्रवाई जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्रीमती नीलू घृतलहरे के मार्गदर्शन तथा जिला नोडल अधिकारी एनटीसीपी डॉ. छत्रपाल चंद्राकर के सहयोग से किया गया।

कार्रवाई के दौरान औषधि निरीक्षक श्री अवधेश भारद्वाज एवं श्री अखिलेश पाण्डे द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कोटपा अधिनियम, 2003 की धारा 4 (सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध), धारा 6(क) (18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं उनके द्वारा उपयोग पर प्रतिबंध) तथा धारा 6(ख) (शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध) के उल्लंघन पाए जाने पर कुल 16 चालान बनाए गए। इस संयुक्त प्रवर्तन कार्यवाही में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग तथा पुलिस विभाग के अधिकारी एवं पुलिस विभाग से आरक्षक भी उपस्थित रहे।


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अविनाश नायक

मैं डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ और टेक-सैवी पत्रकार हूँ, जो पिछले 9 वर्षों से छत्तीसगढ़ सहित महासमुंद, सरायपाली, बसना और पिथौरा क्षेत्र की स्थानीय खबरों के साथ, देश-विदेश एवं शासकीय योजनायें, रोजगार अथवा बैंकिंग से सम्बंधित समाचार प्रकाशित करता हूँ। पत्रकारिता के साथ-साथ मुझे Windows VPS सर्वर, IIS कॉन्फ़िगरेशन, SQL सर्वर और MVC, .NET, C# जैसी एडवांस तकनीकों का गहरा व्यावहारिक अनुभव है. इसके पूर्व करीब 6 वर्ष तक का मेरा सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामर के रूप में अनुभव रहा है.
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