CG : भारी बारिश से 'अलर्ट मोड' पर आपदा प्रबंधन, कलेक्टर ने निरस्त की अधिकारियों की छुट्टियां, उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
बिलासपुर। बिलासपुर में आगामी 48 से 72 घंटों के लिए भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी भारी वर्षा और आकाशीय बिजली की चेतावनी के मद्देनजर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय अग्रवाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिले में व्यापक और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत 18 जुलाई को जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों (कक्षा 1 से 12 तक) और आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं, जबकि सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर उन्हें मुख्यालय में ही रहने का सख्त निर्देश दिया गया है।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बांधों के जलस्तर की निरंतर निगरानी, नदी तटों पर सार्वजनिक अलर्ट और जलमग्न मार्गों पर 'जीरो क्रॉसिंग' नीति का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, स्वास्थ्य विभाग को दवाओं के आपातकालीन स्टॉक और मेडिकल टीमों को 24 घंटे तैयार रहने तथा नगरीय निकायों को जलभराव वाले क्षेत्रों में डी-वॉटरिंग पंप तैनात करने को कहा गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि आपदा प्रबंधन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।