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जांजगीर-चांपा : ड्राइवर अपहरण, लूट और हत्या मामले में तीनों दोषियों को उम्रकैद, अदालत का बड़ा फैसला

जांजगीर-चांपा : जिले के बहुचर्चित ड्राइवर अपहरण, लूट और हत्या मामले में करीब दो साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग की अदालत ने तीनों आरोपियों को हत्या, अपहरण, लूट और साक्ष्य मिटाने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक धारा के तहत 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

अभियोजन के अनुसार, 13 अप्रैल 2024 को आरोपियों ने नई सिम का उपयोग कर एक ट्रैवल्स की स्विफ्ट डिजायर कार अमरकंटक जाने के बहाने बुक कराई थी। ड्राइवर रमाकांत तिवारी रात में कार लेकर आरोपियों को लेने पहुंचे। रास्ते में सुनसान स्थान पर तीनों आरोपियों ने पहले उनका गला दबाया और फिर पत्थर से सिर पर वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को ठिकाने लगाने और साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। इसके बाद आरोपी शव को सड़क किनारे फेंककर लूटी गई कार लेकर फरार हो गए।

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल, वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर राहुल श्रीवास, सोमप्रभात साहू और विवेकपुरी गोस्वामी को गिरफ्तार किया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। सभी परिस्थितिजन्य और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।



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