सांकरा : दो मामलों में अवैध शराब के खिलाफ तीन पर कार्रवाई. - CG Sandesh

सांकरा : दो मामलों में अवैध शराब के खिलाफ तीन पर कार्रवाई.

सांकरा पुलिस ने 27 अगस्त 2026 को मुखबिर की सुचना पर एक नाबालिग सहित दो लोगों को जेराभरन से परसवानी की ओर देशी हाथ भट्टी महुआ शराब का परिवहन करते पकड़ा है.

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर सूचना मिला कि एक मोटर सायकल क्रमांक CG 06 GY 6995 में दो व्यक्ति जेराभरन से परसवानी की ओर हाथ भट्टी महुआ शराब लेकर परिवहन करने वाला है.

सूचना पर पुलिस ने ग्राम परसवानी आम पेंड के पास में जाकर इंतजार किया, जहाँ कुछ समय में 02 व्यक्ति मोटर सायकल एक काला रंग का हीरो कंपनी का HF डिलक्सस मो.सा. क्रमांक CG 06 GY 6995 में जेराभरन से ग्राम परसवानी की ओर आते दिखे जो अपने मोटर सायकल के बीच मे एक कत्था कलर का बैग रखा था.

जिन्हें रोका गया व नाम पता पूछा गया तो मोटर सायकल चालक ने अपना नाम टिंकू ओगरे पिता उत्तथर कुमार ओगरे उम्र 21 साल तथा पीछे बैठा 17 वर्ष का नाबालिग लड़का था.

जब पुलिस ने इनके मोटर सायकल के सीट में रखे कत्था कलर बैग की तलाशी ली गयी तो बैग के अंदर 05 नग प्लास्टिक झिल्ली में देशी हाथ भट्टी महुआ शराब होना पाया गया. जो प्रत्येक झिल्ली में 5, 5 लीटर भरी हुई जुमला कुल 25 लीटर हाथ भट्टी से निर्मित महुआ शराब कीमती करीबन 5000 रूपये होना पाया गया.

जिसपर पुलिस ने आरोपियों से शराब 25 लीटर परिवहन में प्रयुक्त मोटरसायकल क्रमांक CG 06 GY 6995 कीमती करीबन 25000 रूपये व दो नग विवो कंपनी का पुरानी इस्तेबमाली मोबाईल कीमती करीबन 7000 रूपये जुमला किमती 37000 रूपये को जप्त कर अपराध सदर धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपियों को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध किया.

इसी तरह ग्राम देवसराल चौक में एक व्यक्ति शराब ब्रिकी करने वास्ते अपने वाहन मोटरसायकल के डिक्की में अवैध रूप से महुआ शराब अपने पास रखा है कि सुचना पर ग्राम देवसराल चौक में अवैध शराब रेड कार्यवाही किया, जहाँ मौके पर देशीलाल पटेल पिता जौहरलाल पटेल उम्र 40 साल, निवासी सरीफाबाद थाना सांकरा के कब्जे से मोटरसायकल बजाज डिस्करवर क्रमांक CG 06 K 6191 के डिक्की में एक पीला रंग के थैला के अंदर 07 नग झिल्ली प्रत्येक में 150-150 एमएल कुल 1050 एमएल अवैध हाथ भट्ठी महुआ शराब कीमती 210 रूपये एवं बिक्री रकम नगदी 200 रूपये बरामद किया.

मामले में आरोपी का कृत्य धारा 34(1) आबकारी एक्ट का अपराध पाये जाने से अपराध पंजीबध किया गया.

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