कोमाखान बस्ती में दो पक्षों के बीच गाली गलौच मारपीट - CG Sandesh

कोमाखान बस्ती में दो पक्षों के बीच गाली गलौच मारपीट

कोमाखान बस्ती में दो पक्षों के बीच गाली गलौच मारपीट होने से काउंटर मामला दर्ज कराया गया है.

वार्ड क्रमांक 01 कोमाखान निवासी मोन्टू यादव ने बताया कि 28 अगस्त 2026 को दोपहर करीबन 03:30 बजे वह युवराज निर्मलकर के साथ पेट्रोल पंप कोमाखान की ओर से कोमाखान बस्ती की ओर पैदल आते समय जीवन बेकरी दुकान के पास पहुंचा तो पिन्टू ठाकुर एवं उनके घर आये मेहमान द्वारा उसे बेवजह मां-बहन की गंदी-गंदी गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ में रखे ब्लेड से उसके सीने में तीन बार वार कर दिया. जिससे सिने में चोंट आकर खून बहने लगा.

मोन्टू यादव ने बताया कि इसपर जब युवराज निर्मलकर बीच बचाव करने आये तो पिन्टू ठाकुर एवं उनके घर आये मेहमान द्वारा युवराज निर्मलकर के साथ भी गला पकड़कर धक्का मुक्की किये.

वहीँ मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों पिन्टू ठाकुर एवं उनके घर आये मेहमान के खिलाफ धारा 115(2)-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS, 351(2)-BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया.

जबकि निशा राजपुत ने बताया कि 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन का त्यौहार होने से उसके घर बुवा दिनेश्वरी राजपुत, भतीजा शुभम सिंग, भाई चिराग सिंग खरियार रोड से आये थे. जिसके बाद उसका भतीजा शुभम सिंग, भाई चिराग सिंग काम से अपने मोटर सायकल में टीवीएस शो रूम कोमाखान गये थे. तथा टीवीएस शो रूम से घर वापस आते समय कोमाखान जीवन बेकरी दुकान के पास पहुंचे थे तभी सामने से मोन्टू यादव, युवराज निर्मलकर दोनो निवासी कोमाखान शराब दुकान की ओर से शराब के नशे में आ रहे थे और रोड के बीच में हिलडुल कर चल रहे थे.

इसपर चिराग सिंग द्वारा भाई साहब किनारे चलो खाये पिये हो बोलने पर तुम कौन होते हो बोलने वाला बोलकर उनके साथ अश्लील गाली गलौच कर हाथापाई कर जान से मारने की धमकी दिये.

हो हल्ला को सूनकर जब निशा राजपूत वहां गई तो मोन्टू यादव, युवराज निर्मलकर उसके भाई एवं भतीजा के साथ मारपीट कर धक्का मुककी कर रहे थे. और वह बीच बचाव करने गई तो मोन्टू यादव एवं युवराज निर्मलकर उसके साथ धक्का मुक्की किये है एवं जान से मारने की धमकी दिये.

इस घटना को जीवन बेकरी का मालिक, आकाश चंद्राकर, योगेन्द्र ठाकुर देखे सूने है. मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मोन्टू यादव और युवराज निर्मलकर के खिलाफ अपराध धारा 115(2)-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS, 351(2)-BNS पंजीबध कर विवेचना में लिया.

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