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महासमुंद : अवैध शराब परिवहन व शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई

महासमुंद पुलिस ने अवैध शराब परिवहन व शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई किया है.

जिसमे 09 सितम्बर 2026 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिला कि बिरेन्द्र सूर्यवंशी नामक व्यक्ति अपने स्पलेंडर मोटर सायकल क्रं CG 06 JF 9265 में अधिक मात्रा में शराब लेकर टाउन हाल की ओर ले जाने वाला है.

जिसकी सूचना पर पुलिस ने आरोपी बिरेन्द्र सूर्यवंशी पिता स्व0 जहुर सिंह सूर्यवंशी उम्र 36 साल निवासी वार्ड नं0 15 महामाया पारा महासमुंद के कब्जे से एक प्लास्टिक बोरी में 36 नग देशी शोले मदिरा प्लेन शराब प्रत्येक शीशी में 180 ML भरा हुआ जुमला 6480 ML कीमती 2880 रूपये, एक पुराना इस्तेमाली स्पलेंडर मोटर सायकल क्रं CG 06 JF 9265 कीमत 10000 रूपये जुमला कीमत 12880 रूपये जप्त कर आरोपी का कृत्य आबकारी एक्ट की धारा 34(2) का अपराध पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया.

वहीँ 08 सितम्बर 2026 को मुखबिर सूचना पर ग्राम बम्हनी में अपने चखना ठेला में लोगों को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराते उमाशंकर साहू पिता बगस राम साहू उम्र 42 साल निवासी वार्ड नं0 08 बम्हनी को उसके दुकान की तलाशी लेने पर दुकान पर एक पौवा देशी प्लेन 180 ML वाली शीशी में अधभरी एवं एक प्लेन की खाली शीशी कीमती करीब 40 रूपये, दो नग खाली डिस्पोजल गिलास कीमत करीब 04 रूपये जप्त किया. मामले में आरोपी उमाशंकर का कृत्य अपराध धारा 36(C) आब0 एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.

इसी तरह ग्राम चिंगरौद के ठगन साहू को अपने चखना ठेला में लोगों को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराते पाए जाने पर आरोपी ठगन साहू पिता बलराम साहू उम्र 32 साल निवासी वार्ड नं0 04 चिंगरौद थाना व जिला महासमुंद के दुकान का तलाशी लेने पर दुकान पर एक पौवा देशी प्लेन 180 ML वाली शीशी में अधभरी एवं एक प्लेन की खाली शीशी कीमती करीब 40 रूपये, दो नग खाली डिस्पोजल गिलास कीमत करीब 04 रूपये जप्त कर आरोपी ठगन साहू का कृत्य अपराध धारा 36(C) आब0 एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.

तथा ग्राम चिंगरौद के बसंत निषाद को अपने चखना ठेला में लोगों को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराते आरोपी बसंत निषाद पिता कार्तिक राम निषाद उम्र 35 साल निवासी वार्ड नं0 11 चिंगरौद थाना व जिला महासमुंद का रहने वाला बताया जिसके दुकान का तलाशी लेने पर दुकान पर एक पौवा देशी प्लेन 180 ML वाली शीशी में अधभरी एवं एक प्लेन की खाली शीशी कीमती करीब 40 रूपये, दो नग खाली डिस्पोजल गिलास कीमती करीब 04 रूपये जप्त कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.

इसी तरह ग्राम चिंगरौद के धनेन्द्र यादव को अपने चखना ठेला में लोगों को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराते पाए जाने पर आरोपी नाम धनेन्द्र यादव पिता इन्दल यादव उम्र 33 साल निवासी वार्ड नं0 04 चिंगरौद के दुकान का तलाशी लेने पर दुकान पर एक पौवा देशी प्लेन 180 ML वाली शीशी में अधभरी एवं एक प्लेन की खाली शीशी कीमती करीब 40 रूपये, दो नग खाली डिस्पोजल गिलास कीमती करीब 04 रूपये जप्त कर आरोपी धनेन्द्र यादव पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया.


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