बागबाहरा : ढाबा में शराब पीने की सुविधा देने पर तथा सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले पर कार्रवाई
बागबाहरा पुलिस ने आबाकरी एक्ट के तहत दो मामले दर्ज किये हैं, जिसमे एक ढाबा में शराब पीने की सुविधा देने पर तथा सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले पर कार्रवाई किया है.
09 सितम्बर 2026 को NH 353 रोड यश फैमिली ढाबा बागबाहरा में आम लोगों को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने पर यशवंत ऊर्फ यश बघेल पिता रघुनाथ बघेल उम्र 37 वर्ष, निवासी वार्ड नं 11 बाजारपारा बागबाहरा के कब्जे से दो नग देशी प्लेन शराब का पौवा प्रत्येक मे 50-50 मिली शराब भरी हुई कीमती 60 रूपये, 03 नग प्लास्टिक डिस्पोजल कीमत 06 रूपये, कुल कीमत 66 रूपये को जप्त कर आरोपी विष्णु दास मानिकपुरी का कृत्य धारा 36 (C) आबकारी एक्ट का होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.
तथा NH 353 रोड यश फैमिली ढाबा बागबाहरा से शराब रेड कार्यवाही कर वापसी के दौरान यश फैमिली ढाबा के पास एक व्यक्ति आम स्थान पर शराब पीते मिला जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम सतीश चन्द्राकर पिता हरीराम चन्द्राकर उम्र 39 वर्ष साकिन वार्ड नं 03 मुनगासेर थाना बागबाहरा जिला महासमुंद छत्तीगसढ का निवासी होना बताया जिसके के कब्जे से एक नग देशी प्लेन शराब का पौवा प्रत्येक मे 50 मि0ली0 शराब भरी हुई कीमती 20 रूपये, 01 नग प्लास्टिक डिस्पोजल कीमत 02 रूपये, कुल कीमत 22 रूपये को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया.
मामले में आरोपी सतीश चन्द्राकर का कृत्य धारा 36 (च) आबकारी एक्ट का होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.