सांकरा : फर्जी नंबर प्लेट लगाकर गांजा की तस्करी, तीन गिरफ्तार
सांकरा पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 53 स्थित बिजेपुर मोड़ पर घेराबंदी कर एक फर्जी नंबर प्लेट लगी बलेनो कार से 83 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 20 सितंबर 2026 को सांकरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ओडिसा के सोनपुर से बसना होते हुए रायपुर की ओर एक सफेद रंग की बलेनो कार में अवैध मादक पदार्थ गांजा की बड़ी खेप ले जाई जा रही है. सूचना पर पुलिस ने नाकेबंदी कर भगतदेवरी की ओर से एक संदिग्ध सफेद बलेनो कार को स्टॉपर लगाकर इशारा करने पर कार में सवार आरोपी वाहन रोककर भागने लगे, जिन्हें पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए घेराबंदी कर मौके से तीन आरोपियों को दबोच लिया. जबकि उनका एक साथी अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार हो गया.
पकड़े गए आरोपियों की पहचान सत्येंद्र कुमार चंद्रवंशी (19 वर्ष), राजेश उरमलिया (40 वर्ष) और लोचन महारा (28 वर्ष) (सभी निवासी जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश) के रूप में हुई। फरार आरोपी का नाम तुलाराम चंद्रवंशी निवासी अनूपपुर, म.प्र. बताया गया.
जब बलेनो कार की तलाशी ली गई, तो पिछली सीट और डिग्गी से कुल 7 बोरियों में भरा 83.100 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, इसकी बाजार कीमत लगभग ₹41,55,000 है.
पूछताछ और मेमोरेंडम कथन में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे ओडिसा के सोनपुर निवासी बब्लू रेड्डा उर्फ राहुल से ₹1.50 लाख नकद देकर यह गांजा खरीदकर मध्य प्रदेश बेचने ले जा रहे थे. पुलिस से पहचान छिपाने के लिए आरोपियों ने कार पर फर्जी नंबर प्लेट OD 23 AB 1372 लगा रखी थी। जब पुलिस ने कार के डैशबोर्ड से मूल दस्तावेज निकालकर चेसिस व इंजन नंबर का मिलान किया, तो वाहन का वास्तविक नंबर CG 31 D 0516 पाया गया.
पुलिस ने मौके से ₹41,55,000 मूल्य का 83.100 किलो गांजा, ₹6,00,000 मूल्य की बलेनो कार और आरोपियों के पास से 3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन कुल कीमत ₹30,000 जब्त किए हैं.
मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ सांकरा थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b)(ii)(c) तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 336(2) और धारा 340(2) के तहत गंभीर अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.