सरायपाली : दो अलग-अलग मामलों में अवैध शराब पर कार्रवाई
सरायपाली पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में अवैध शराब की कार्रवाई की है. पुलिस ने एक मामले में स्कूटी की डिग्गी से देशी प्लेन शराब जब्त की है, वहीं दूसरे मामले में 20 लीटर अवैध हाथ भट्टी महुआ शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है.
21 सितम्बर 2026 को आरोपी ललित डडसेना पिता स्व. गोवर्धन डडसेना उम्र 35 वर्ष ग्राम बोंदा थाना सरायपाली को अपने स्कूटी वाहन क्रमांक CG 06 HC 2464 के डिग्गी के अंदर एक सफेद रंग के बोरी के अंदर भरी 10पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक बाटल में 180-180 ML कुल 1800 एमएल कीमती 800 रूपये को रखकर अवैध रूप से परिवहन करते पाये जाने से जप्ती कार्यवाही कर धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया.
इसी तरह आरोपी खिरोद बिश्रा पिता आनंद बिश्रा उम्र 24 साल, निवासी बगईजोर को ग्राम बगईजोर प्रवेश द्वार के पास पुलिया के नीचे अपने कब्जे में एक नीला रंग की 25 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन के अंदर 20 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब कीमती 4000 रूपये को अवैध रूप से बिक्री करने वास्ते रखे पाये जाने पर से धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया.