पटेवा : रेत रखने के विवाद पर रंजिश, आरोपियों ने मारपीट कर दी जान से मारने की धमकी
पटेवा के रामाडबरी में गली में रेत रखने के मामूली विवाद को लेकर युवकों के साथ मां-बहन की अश्लील गालियां देते हुए हाथ-मुक्कों और लात-घूसों से मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम रामाडबरी निवासी साहिल नारंग उम्र 22 वर्ष, ने बताया कि 16 सितंबर 2026 की रात लगभग 8:00 बजे गली में रेत रखने की बात को लेकर गांव के समीर चेलक ने उससे अश्लील गाली-गलौज की और जान से मरवाने की धमकी दी थी, जिसे गांव के नोहर दास बंजारे, अनिल गिलहरे व सुकाल दास ने सुना था.
अगले दिन, 17 सितंबर 2026 की रात लगभग 10:00 बजे साहिल अपने दोस्तों—अनिल कुमार गिलहरे, सुकालदास बारले और भीमकुमार बारले के साथ ग्राम दाबपाली (जोबा) कार्यक्रम देखने जा रहा था, तथा जैसे ही वे ग्राम छिलपावन के शीतला मंदिर के पास पहुंचे, तभी आरोपी समीर चेलक निवासी रामाडबरी, नीलकंठ निवासी जोबा, आसकरण निवासी बम्बूरडीह और उनके साथ मौजूद अन्य लोग आ धमके.
पुराने विवाद की बात को लेकर आरोपियों ने साहिल और उसके दोस्तों को घेर लिया तथा गाली-गलौज करते हुए हाथ, मुक्के और लात-घूसों से जमकर मारपीट शुरू कर दी. आरोपियों के आक्रामक रुख और जान से मारने की धमकी से डरकर साहिल और उसके दोस्त सड़क किनारे धान के खेत में भागकर छिप गए. आरोपियों ने धमकी दी थी कि यदि इस घटना के बारे में किसी को बताया तो जान से मार देंगे.
आरोपियों के डर के कारण पीड़ित युवकों ने शुरुआत में परिजनों को घटना की जानकारी नहीं दी थी, बाद में घर वालों को आपबीती सुनाने और आपस में सलाह-मशविरा करने के बाद 24 सितंबर को पटेवा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई. मामले में पटेवा पुलिस ने समीर, नीलकंठ, आसकरण तथा अन्य सहयोगियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत 115(2)-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS, 351(3)-BNS का अपराध पंजीबद्ध किया है.