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CG : ई-रिक्शा खरीदने पर श्रमिकों को मिलेगा 1.50 लाख तक का अनुदान

असंगठित एवं निर्माण श्रमिकों को स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आय के स्थायी साधन विकसित करने के उद्देश्य से श्रम विभाग द्वारा ई-रिक्शा क्रय हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के तहत पात्र श्रमिकों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा। इससे श्रमिक परिवहन के क्षेत्र में स्वयं का रोजगार शुरू कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

योजना के तहत असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत महिला अथवा पुरुष श्रमिक को ई-रिक्शा क्रय करने पर एकमुश्त 1 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। कम से कम तीन वर्ष से पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को ई-रिक्शा खरीदने पर अधिकतम 1.50 लाख रुपये अथवा ई-रिक्शा के लागत मूल्य का 60 प्रतिशत, जो भी कम हो, एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना से महिला एवं असंगठित श्रमिकों को स्वयं का रोजगार शुरू करने का अवसर मिलेगा। ई-रिक्शा संचालन के माध्यम से वे नियमित आय अर्जित कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

आवेदन के साथ ये दस्तावेज जरूरी

जिला श्रम अधिकारी ने बताया कि पात्र श्रमिकों को ऑनलाइन आवेदन के साथ जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, बैंक से ऋण स्वीकृति अथवा सहमति प्रमाण पत्र, ई-रिक्शा का सत्यापित कोटेशन, वैध ड्राइविंग लाइसेंस तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। श्रम विभाग ने पात्र असंगठित एवं महिला निर्माण श्रमिकों से योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए आवेदन पूर्ण रूप से प्रस्तुत करें।


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