बसना : दो कार्रवाई में 107.2 लीटर शराब जप्त, 4 गिरफ्तार
05 अक्टूबर 2026 को भंवरपुर चौकी पुलिस ने ग्राम जमदरहा में घेराबंदी कर एक युवक को स्कूटी में अवैध देशी शराब का परिवहन करते हुए हाथों गिरफ्तार किया है.
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक नीले रंग की जुपीटर स्कूटी में अवैध रूप से देशी शराब रखकर बड़े साजापाली से भंवरपुर की ओर आ रहा है. सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ग्राम जमदरहा हाई स्कूल के पास भंवरपुर-साजापाली मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी की. जहाँ दोपहर लगभग 12:50 बजे मुखबिर के बताए हुलिए के अनुसार आ रही जुपीटर स्कूटी क्रमांक CG 06 HD 7658 को रोककर चालक से पूछताछ की गई.
उक्त पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सूर्यकांत चौहान उम्र 19 वर्ष, ग्राम भैरोपुर थाना सांकरा, जिला महासमुंद बताया. पुलिस द्वारा आरोपी की तलाशी लेने पर स्कूटी की सीट के अंदर एक सफेद थैले में छिपाकर रखी गई 20 पौवा 'शोले' एवं 20 पौवा 'सुपर-36' कुल 40 नग 7,200 ML प्लेन देशी शराब कीमत ₹3,200 बरामद हुई.
पुलिस ने मौके से अवैध शराब और घटना में प्रयुक्त जुपीटर स्कूटी कीमत ₹50,000 को जब्त कर सीलबंद किया. मामले में आरोपी का कृत्य आबकारी एक्ट की धारा 34(2) पाए जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया.
बसना : जंगल के पास 100 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार
इसी तरह पुलिस ने ग्राम दलदली के सामने रनकोट जाने वाले जंगल के पगडंडी रास्ते पर नाकाबंदी कर हाथ भट्टी से निर्मित 100 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत ₹20,000 के साथ तीन आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.
पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तीन व्यक्ति को प्लास्टिक की बोरियों में हाथ भट्टी से निर्मित महुआ शराब कंधे में ढोकर बिक्री के लिए रनकोट जाने वाले जंगल के रास्ते से ले जा पकड़ा है. जो दोपहर लगभग 11:55 बजे पगडंडी रास्ते पर कंधे में बोरी ढोकर आ रहे थे.
पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम विजय कुमार (उम्र 30 वर्ष), पिता सरेज रति सोनी, त्यागी सोनी (उम्र 29 वर्ष), पिता जगसाय सोनी, तथा महेश राम (उम्र 50 वर्ष), पिता लक्ष्मण सोनी निवासी ग्राम गढ़गांव, चौकी भंवरपुर बताया.
तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से दो सफेद प्लास्टिक बोरियों में 35-35 लीटर और एक लाल प्लास्टिक बोरी में 30 लीटर, कुल 100 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद हुई. जिसे पुलिस ने जप्त कर लिया.
मामले में तीनों आरोपियों का कृत्य आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत दंडनीय पाए जाने पर उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया.