महासमुंद : पंचायत उप निर्वाचन के संबंध में प्रशिक्षण
आगामी दिसंबर माह में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों के लिए जिले में उप निर्वाचन होने वाले हैं। इसके लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह के आदेशानुसार नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों का वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सचिन भूतड़ा ने बताया कि जिले में कुल 5 सरपंच तथा 22 पंचों के पदों के लिए उप निर्वाचन होने जा रहा है, जिसके लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना है।
जिला मास्टर ट्रेनर तोषण गिरि गोस्वामी ने पावर पाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण देते हुए छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अध्याय चार में बताए गए प्रावधानों के अनुसार पंचायत निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार किया जाएगा।
उन्होंने निर्वाचक नामावली तैयार करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देते हुए इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि कोई भी मतदाता पंचायत निर्वाचन में मतदाता के रूप में तभी पात्र होगा जब उसका नाम संबंधित विधानसभा की निर्वाचक नामावली में पहले से दर्ज हो।
साथ ही 1 अक्टूबर 2026 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण करने वाला व्यक्ति भी पंचायत निर्वाचन में मतदाता के रूप में योग्य माना जाएगा परंतु पहले उसे संबंधित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना होगा। प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन कार्यालय से कविश देवांगन तथा सभी जनपद पंचायतों के संबंधित प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित थे।