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महासमुंद : बिना अनुमति मजदूरों को बाहर ले जाने पर होगी कार्रवाई - एसपी

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम 1979 के प्रभावी क्रियान्वयन, श्रमिकों और उनके आश्रित सदस्यों (महिलाओं और बच्चों) के अधिकारों के अनुरूप उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर समीक्षा किया। बैठक में श्रम अधिकारी डी.एन. पात्र, श्रम निरीक्षक अलीम नियाजी, जिले के लेबर सप्लायर लाइसेंसधारी और गैर लाइसेंसधारी ठेकेदारगण उपस्थित थे। 

इस दौरान ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बिना अनुमति मजदूरों को बाहर ले जाना गैर कानून है। जिस पर कड़ी कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने कहा कि मजदूरों को बुनियादी सुविधाएं मुहैय्या कराना ठेकेदारों की जिम्मेदारी है। उल्लेखनीय है कि जिले के कई मजदूर अलग अलग राज्यों में अस्थाई रोजगार के लिए जाते हैं।

बैठक में कलेक्टर लंगेह ने कहा कि बिना लाइसेंस के मजदूरों को बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। नियम का उल्लंघन होने पर लाइसेंस निरस्त करने कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंसधारी ठेकेदार यदि मजदूरों को बाहर ले जाते हैं तो नागरिकों के मौलिक अधिकार, शिक्षा एवं बाल संरक्षण कानून का पालन करते हुए बच्चों को आँगनबाड़ी केंद्र और स्कूल में भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि श्रमिकों के बच्चों को बुनियादी शिक्षा और सुविधा मिले। 

कलेक्टर विनय कुमार ने कहा कि जिस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति बुनियादी जरूरत को दिनचर्या में उपयोग करता है। ऐसी ही, श्रमिक और उसके परिवार को रहने की सुविधा स्वच्छ पेयजल शौचालय और अस्पताल की सुविधा हो। उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि सभी ठेकेदार श्रम पंजीयन से जुड़े सभी दस्तावेज बनवाये। जहां अपराध या कोई आपदा की घटना घटित होती है, एफआईआर या शिकायत होती है तब उन्हें दस्तावेज सही होने और नियम कानून का पालन करने वालों को तत्काल सहायता दी जाएगी। कोई श्रमिक अपने घर आना चाहते हैं तो उन्हें घर आने दिया जाए। 

बंधक बनाकर नहीं रखना चाहिए। श्रमिक या उसके आश्रित सदस्य बीमार हैं तो उन्हें इलाज की सुविधा दी जाए या  उन्हें इलाज कराने के लिए कार्यस्थल से जाने दिया जाए। आकस्मिक मृत्यु होने पर मूल निवास के परिवारिक सदस्यों को 1 दिन में इसकी सूचना दी जाए। बगैर सूचना के अंतिम संस्कार नहीं किया जाये।

श्रम पदाधिकारी डी.एन. पात्र ने बैठक में जानकारी दी कि, सभी लाइसेंस धारी ठेकेदार जितनी संख्या का लाइसेंस लिए उतना ही संख्या का श्रमिक ले जाये, ज्यादा ले जाने पर कार्यवाही होगी। जाने से पहले ग्राम पंचायत के पलायन रजिस्टर में सभी मजदूरों का नाम, जहां काम में जा रहे उस शहर, राज्य, कंपनी, कब से कब तक, मोबाइल नंबर आदि का जानकारी उस रजिस्टर में होनी चाहिए। यदि सूची में किसी श्रमिक नहीं जाए तो उसके स्थान पर अन्य श्रमिक का नाम सूची में सुधार किया जाये। साथ ही इसकी सूचना जिला श्रम कार्यालय और नजदीकी थाने में देनी चाहिए।


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CG SANDESH

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