बसना : दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और साइबर अपराध का संगीन मामला, पुलिस ने दर्ज किया अपराध
थाना बसना क्षेत्र अंतर्गत महिला सुरक्षा, निजता के हनन और साइबर अपराध से जुड़ा एक अत्यंत गंभीर मामला सामने आया है. मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT Act) छत्तीसगढ़ विशेष अधिनियम की संगीन धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है.
मिली जानकारी के अनुसार 13 अक्टूबर की रात इस मामले को लेकर बसना थाने के बाहर भीड़ जमा हो गई थी, मामला लड़की के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए जाने, इसके साथ ही आरोपी द्वारा पीड़िता की गोपनीयता का उल्लंघन करते हुए छिपकर देखने ताक-झांक करने, आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री तैयार करने और उसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का बताया जा रहा है.
बताया जा रहा है कि आरोपीयों ने महिला की लज्जा भंग की, उसके साथ अश्लील कृत्य किए, जान से मारने की धमकी दी तथा डरा-धमकाकर अवैध रूप से पैसों की मांग भी की, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बसना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 64(1) BNS दुष्कर्म (बलात्कार), धारा 77 BNS: ताक-झांक / वॉयुरिज्म, धारा 79 BNS: महिला की लज्जा का अनादर करने के उद्देश्य से शब्द, कृत्य या अश्लील हरकत, धारा 308(2) BNS: जबरन वसूली / डरा-धमकाकर पैसे ऐंठना, धारा 351(2) BNS: आपराधिक धमकी छत्तीसगढ़ विशेष एवं आबकारी साइबर अधिनियम की धाराएं धारा 4-CHL एवं 6-CHL: (स्थानीय/विशेष कानूनी प्रावधान) धारा 66E-LCG, 67-LCG एवं 67A-LCG: निजता का उल्लंघन, अश्लील सामग्री का प्रसार व इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषित करना.
वहीं अपराध दर्ज किये जाने के बाद क्षेत्र में इस मामले की जोर शोर से चर्चा हो रही है, आज बसना नगर में सभी लोग अखबार में इस खबर के आने का इंतज़ार करते रहे लेकिन किसी भी स्थानीय अखबार में इस मामले से जुडी खबर नहीं मिलने पर तरह तरह जी चर्चाएँ हो रही है. बताया जा रहा है इस मामले से जुड़े 5 आरोपी है, लोग इनकी गिरफ्तारी और पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, अब देखना होगा कि इस संवेदनशील मामले में पुलिस कब तक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगी.