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बसना : गले पर चाकू रखकर दी जान से मारने की धमकी, पीटा, 3 पर मामला दर्ज

बसना थाना अंतर्गत भंवरपुर चौकी क्षेत्र के ग्राम बड़े साजापाली में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गए एक 11वीं के छात्र का कॉलर पकड़कर जबरन खींचते हुए तालाब के पास ले जाने, गले पर चाकू अड़ाकर जान से मारने की धमकी देने और हाथ-मुक्कों से बर्बरतापूर्वक मारपीट करने का मामला सामने आया है. जिसकी शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम हरदा नवागांव निवासी मनीष साहू (उम्र 18 वर्ष 2 माह) 16 अक्टूबर 2026 की रात करीब 8:00 बजे अपने दोस्तों भारत साहू, मयंक साहू, नुतन यादव और आशीष साहू के साथ पैदल ग्राम बड़े साजापाली में नाचा कार्यक्रम देखने गया था.

रात करीब 9:00 बजे कार्यक्रम स्थल के पास जब मनीष अपने दोस्तों के साथ बैठकर मोबाइल देख रहा था, तभी उसके ही गांव का कान्हा बाघ अपने साथी शुभम दास मानिकपुरी और राम दास मानिकपुरी के साथ पहुँचा और मनीष की कॉलर पकड़कर जबरन खींचते हुए उसे तालाब की ओर ले गया.

तालाब के पास ले जाकर आरोपी कान्हा बाघ ने पुरानी बात को लेकर कहा कि "तुमने मेरे भाई के साथ विवाद किया था, आज तुम्हें खत्म कर दूँगा" और माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देते हुए चाकू निकालकर मनीष के गले पर अड़ा दिया.

इसी बीच आरोपी राम दास मानिकपुरी और शुभम दास मानिकपुरी ने भी हाथ-मुक्कों से मारपीट की और दहशत फैलाने के लिए जबरन अपने पैर पड़वाए. जब पीड़ित ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने जान से मारने की गंभीर धमकी दी, जिससे डरकर पीड़ित के दोस्त दूर खड़े रहे.

मारपीट के बाद आरोपियों ने धमकी दी कि यदि घटना की जानकारी किसी को दी तो जान से हाथ धोना पड़ेगा.  इस धमकी के कारण डरा हुआ छात्र दो दिनों तक चुप रहा और 19 अक्टूबर 2026 को उसने अपने पिता को घटना की  जानकरी दी, जिसके बाद ग्रामीण परिजनों के साथ चौकी भंवरपुर पहुँचकर शिकायत आवेदन सौंपा.

मामले में पुलिस ने आरोपी कान्हा बाघ, शुभम दास मानिकपुरी और राम दास मानिकपुरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता  की धारा 296, 115(2), 351(2) और 3(5) के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया.


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