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कोमाखान : दो अज्ञात महिलाओं ने झांसा देकर उड़ाये ₹3 लाख के सोने-चांदी के जेवर

कोमाखान थाना अंतर्गत ग्राम चंदरपुर में दो अज्ञात शातिर महिलाओं द्वारा गहनों के नए डिजाइन बनाने, कंप्यूटर स्कैनिंग और भारी-भरकम राशि दिलाने का झांसा देकर एक ही परिवार की तीन महिलाओं से करीब ₹2.99 लाख मूल्य के सोने-चांदी के जेवर हड़पने का मामला सामने आया है.

मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम चंदरपुर निवासी प्रार्थीया लीना साहू (24 वर्ष, पति: परमेश्वर साहू) के घर में  14 अक्टूबर 2026 की सुबह लगभग 9:30 बजे एक अज्ञात महिला आई और उसने पुराने टूटे-फूटे बर्तन के बदले नए बर्तन देने का दावा किया. भरोसा जीतकर उसने पुराना कुकर और टिन की बोतलें लीं और अगले दिन 15 अक्टूबर को अपनी एक सहेली के साथ आकर नई कढ़ाई दे दी.

इसके बाद दोनों महिलाओं ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और उन्होंने कहा कि "यदि आपके पास चांदी के जेवर हैं तो दीजिए, उसका डिजाइन कंप्यूटर में स्कैन कर बाहर भेजेंगे, जिसके बदले पैसा मिलता है." प्रार्थीया और उनकी देवरानी ने 20 ग्राम चांदी की बिछिया दी, जिसे ठग महिलाओं ने अगले ही दिन 16 अक्टूबर सुरक्षित वापस कर दिया

फिर 16 अक्टूबर को ही उन्होंने 12 तोले की चांदी की पायल ली और 17 अक्टूबर को वह पायल भी सुरक्षित लौटा दी. साथ ही परिवार का विश्वास पूरी तरह जीतने के लिए गिफ्ट के रूप में एक टिफिन, एक कुकर और ₹500 नगद दिए.

विश्वास में आकर जब दोनों अज्ञात महिलाओं ने कहा कि "और भी अच्छे सोने-चांदी के जेवर दीजिए, स्कैनिंग के एवज में आप सभी को ₹40,000 - ₹40,000 मिलेंगे", तो परिवार की तीनों महिलाएँ प्रार्थीया लीना साहू, उनकी सास सुकवारो बाई और देवरानी पूनम साहू उनके झांसे में आ गईं.

पीड़िताओं ने कुल ₹2,99,000 मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण दोनों महिलाओं को सौंप दिए, जिनमें लीना साहू के सोने का लॉकेट (10 नग), चांदी की बड़ी पायल, सोने की बाली कीमत ₹1.05 लाख.

सुकवारो बाई के सोने का तुलसी पत्ता लॉकेट (7 नग), सोने के टॉप्स, चांदी की ऐंठी कीमत ₹1.15 लाख.

पूनम साहू के  सोने का झुमका, सोने का लॉकेट (8 नग), चांदी की हाफ करधन कीमत ₹79 हजार.

गहने लेकर जाने के बाद जब दोनों अज्ञात महिलाएँ दो दिनों तक वापस नहीं आईं, तब परिजनों को ठगी का अहसास हुआ. आपस में सलाह-मशविरा करने के बाद प्रार्थीया ने 20 अक्टूबर 2026 को कोमाखान थाने पहुँचकर आपबीती बताई.

कोमाखान पुलिस ने प्रार्थीया की रिपोर्ट पर अज्ञात दोनों महिलाओं के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता  की धारा 318(3), 318(4) और 3(5) के तहत मामला पंजीकृत किया.


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