बसना : सड़क पार कर रहे एक 60 वर्षीय बुजुर्ग को इनोवा कार ने मारी ठोकर, कार में संदिग्ध सामान और भारी मात्रा में सिक्के होने की चर्चा
बसना थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर ग्राम पौंसरा क्रॉसिंग के पास आज सुबह एक सड़क हादसा हो गया. जिसमे तेज रफ्तार इनोवा कार के चालक ने सड़क पार कर रहे एक 60 वर्षीय बुजुर्ग को ठोकर मार दिया, हादसे में बुजर्ग के दोनों पैरों और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अग्रवाल नर्सिंग होम बसना में भर्ती कराया गया है.
वहीं दूसरी ओर, दुर्घटनाग्रस्त इनोवा कार से संदिग्ध सामान और भारी मात्रा में सिक्के मिलने तथा घटना के तुरंत बाद सामान को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किए जाने की चर्चाओं से मामला संदिग्ध नजर आ रहा है. जिसके निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है.
प्रार्थी घनश्याम प्रधान निवासी ग्राम पौंसरा ने बसना पुलिस को बताया कि मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 की सुबह लगभग 8:25 बजे उनके चाचा मकरध्वज प्रधान अपनी साइकिल से खेत की ओर जा रहे थे. इसी दौरान जैसे ही वे NH-53 रोड ग्राम पौंसरा क्रॉसिंग के पास सड़क पार कर रहे थे, तभी सरायपाली की ओर से आ रही इनोवा कार क्रमांक CG 13 C 7877 के चालक थोमस मिरी ने अपने वाहन को अत्यधिक तेज गति और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी.
इस टक्कर से मकरध्वज प्रधान उछलकर सीधे सड़क पर गिर पड़े, हादसे में उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर आया है तथा शरीर के अन्य हिस्सों से खून बहने लगा. घटना के तुरंत बाद परिजनों ने स्विफ्ट कार के माध्यम से घायल मकरध्वज प्रधान को उपचार हेतु अग्रवाल नर्सिंग होम बसना में भर्ती कराया, जहाँ उनका इलाज जारी है.
इस हादसे के बाद घटनास्थल पर एक खबर चर्चा में है, स्थानीय सूत्रों के अनुसार, दुर्घटनाकारित इनोवा कार में बड़ी मात्रा में संदिग्ध सामग्री और सिक्के रखे होने का दावा किया जा रहा है कि दुर्घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुँची एक अन्य गाड़ी में इनोवा का संदिग्ध सामान स्थानांतरित कर वहाँ से ले जाया गया. अब मांग की है कि केवल सड़क दुर्घटना ही नहीं, बल्कि इनोवा कार में रखे सामान, चालक की भूमिका तथा मौके से गायब किए गए संदिग्ध सामान की निष्पक्षता से सूक्ष्मतापूर्वक जांच की जाए ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके.
बहरहाल बसना पुलिस ने इसे मिली शिकायत के अनुसार ईनोवा कार क्रमांक CG13C7877 का चालक थोमस मिरी पर अपराध धारा 184-MOT, 125(a)-BNS, 281-BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है.