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महासमुंद जिला के इस शराब दुकान में हुआ 2 करोड़ 54 लाख से भी अधिक रकम का ग़बन, 5 गिरफ्तार 1 फ़रार.

महासमुंद जिला में आबकारी उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ  कुमार अभिषेक ने तुमगांव थाना में अछोला स्थित देशी मदिरा दुकान में सुपरवाईजर, सेल्समैन एवं मल्टी वर्कर के ख़िलाफ 2 करोड़ 54  लाख  64 हजार 480 रुपये के ग़बन में शिकायत दर्ज करवाई गई है. जिस पर पुलिस ने मामले से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक फरार बताया जा रहा है. जिसका नाम पीलू साहू है.  

कुमार अभिषेक ने पुलिस को बताया है कि ग्राम अछोला स्थित देशी मदिरा दुकान उनके वृत्त के अंतर्गत आता है. जहाँ 01 अक्टूबर 2019 को एजेंसी ईगल हण्टर सोल्यूशन्स लिमिटेड कंपनी के स्थान पर एलर्ट कमाण्डोस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रिप्लेशमेंट किया गया था, परन्तु अछोला स्थित देशी मदिरा दुकान में जमा मदिरा देशी का भौतिक सत्यापन कर चार्ज नहीं लिया जा सका था.

अछोला स्थित देशी मदिरा दुकान में सुपरवाईजर, सेल्समैन एवं मल्टी वर्कर के रूप में पूर्व कंपनी ईगल हण्टर सोल्यूशन्स लिमिटेड के कार्यरत कर्मचारी पीलू राम साहू, अश्वनी सोनकर, कामदेव धीवर, कौशल गजेन्द्र, चन्द्रप्रकाश पुष्पाकर एवं लेखराम बंजारे ही कार्यरत थे जो देशी मदिरा दुकान क्रय विक्रय देख रेख एवं पंजी संधारण कर कार्य कर रहे थे.

जहाँ वित्तीय वर्ष 2019-20 में 01 अप्रैल 2019 से 22 अक्टूबर 2019 तक देशी मदिरा दुकान अछोला में मदिरा दुकान का पंजी संधारण मदिरा के आवक जावक एवं क्रय विक्रय की रकम को बैंक में जमा करना तथा कैश बुक संधारित करने की जिम्मेदारी सुपरवाईजर पीलू राम साहू की थी.

लेकिन जब 23 अक्टूबर 2019 को नई प्लेसमेंट कंपनी अलर्ट कमाण्डो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जिला समन्वयक प्रवेश कुमार जैन एवं पंचगण पंकज कुमार जांगडे, नकुल राम गिलहरे, अजय कुमार जांगडे के समक्ष पंचनामा तैयार किया जिसमें स्टाक पंजी के अनुसार कुल मदिरा 2 लाख 82 हजार 233 के स्थान पर भौतिक सत्यापन पर 37 हजार 87 मिला जिनका अंतर 2 लाख 68 हजार 642 है.

जिनकी रकम मसाला मदिरा 10 लाख 25 हजार 80 रूपये तथा प्लेन मदिरा रकम 2 करोड़ 44 लाख 39 हजार 400 रूपये है. जिसकी कुल रकम 2 करोड़ 54 लाख 64 हजार 480 रूपये होना पाया गया है.

कुमार अभिषेक ने बताया उक्त मदिरा को देशी मदिरा दुकान अछोला के कार्यरत कर्मचारियों पीलू राम साहू, अश्वनी सोनकर, कामदेव धीवर, कौशल गजेन्द्र, चन्द्रप्रकाश पुष्पाकर एवं लेखराम बंजारे के द्वारा स्टाक पंजी में हेर फेर कर आबकारी विभाग को गलत जानकारी प्रेषित कर गबन कर लिया गया है.

कुमार अभिषेक ने बताया है कि एजेंसी ईगल हण्टर सोल्यूशन्स लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा 30 सितंबर 2019 तक किया गया. तथा 1 अक्टूबर 2019 से नई प्लेसमेंट कंपनी में अलर्ट कमांडोस प्राईवेट लिमिटेड कार्यरत है.  

मदिरा दुकान में सुपरवाईजर पीलू राम साहू, सेल्समेन के पद पर अश्वनी सोनकर, कामदेव धीवर, कौशल गजेन्द्र व चंद्रप्रकाश पुष्पाकर थे. तथा मल्टीवर्कर पर लेखराम बंजारे कार्यरत था.

जिसमें मदिरा दुकान के समस्त पंजी का संधारण करना, विक्रय राशि का हिसाब किताब एवं विक्रय राशि बैंक में जमा करने तथा कार्यालय को मदिरा दुकान से संबंधित समस्त जानकारी देने की जिम्मेदारी सुपरवाईजर की थी.  सेल्समेन का कार्य मदिरा विक्रय करना तथ मल्टीवर्क का कार्य दुकानों की साफ सफाई से संबंधित है.

दिनांक 30 सितंबर को नई प्लेसमेंट कंपनी अलर्ट कमांडो के समक्ष मदिरा स्कंध का भौतिक सत्यापन कराये जाना था परन्तु मदिरा दुकान में मदिरा स्कंध बहुत अधिक तथा अव्यवस्थति होने के कारण सत्यापन नहीं हो पाया. जिसकी सूचना उच्च कार्यालय को दी गई. मदिरा स्कंध कम होने के बाद दिनांक 23 अक्टूबर 2019 को जब नयी प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा मदिरा स्कंध का भौतिक सत्यापन कराया गया तब यह हेर फेर पाई गई.

कुमार अभिषेक ने बताया कि पूर्व में भी उनके द्वारा मदिरा दुकान के स्कंध का भौतिक सत्यापन करने का प्रयास किया गया, परन्तु दुकान के कर्मचारियों द्वारा स्कंध का रखरखाव जानबूझ कर इस प्रकार रखा गया था कि भौतिक सत्यापन संभव नहीं हो सका. इसके अलावा मदिरा में संधारित शासकीय मदिरा स्कंध पंजी में सुधार करने हेतु छेडछाड करना पाया गया.

उन्होंने पुलिस को बताया है कि चूंकि मदिरा दुकानों का संचालन शासन द्वारा सी.एस.एम.सी.एल. के माध्यम से किया जा रहा है, अत: दुकान के मदिरा स्कंध में आयी कमी शासकीय संपत्ति की हानि है इस कमी को देखते हुये यह प्रतीत हो रहा है कि मदिरा स्कंध में संबंध में विभागीय कार्यालय को दी जाने वाली दैनिक एवं मासिक जानकारी भ्रामक एवं गुमराह करने वाली है.

जिस पर पुलिस ने ईगल हण्टर सोल्यूशन्स लिमिटेड के कार्यरत कर्मचारी पीलू राम साहू, अश्वनी सोनकर, कामदेव धीवर, कौशल गजेन्द्र, चन्द्रप्रकाश पुष्पाकर एवं लेखराम बंजारे पर उक्त कृत्यों को शासकीय संपत्ति के गबन एवं शासकीय कर्मचारियों को गुमराह किये जाने मान कर उक्त कर्मचारियों के विरूद्ध अपराध धारा 406,468 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.

वहीं मामले में थाने प्रभारी ने बताया कि मामले में पीलू राम साहू को छोड़कर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है.


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