ट्राईसाईक्लाज़ोल और बुप्रोफेज़िन कीटनाशक दवाई प्रतिबंधित - CG Sandesh

ट्राईसाईक्लाज़ोल और बुप्रोफेज़िन कीटनाशक दवाई प्रतिबंधित

बलौदाबाजारए 9 फरवरी 2020ध् कीटनाशक दवाई . ट्राईसाईक्लाज़ोल और बुप्रोफेज़िन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। मानवए पशु और पर्यावरण को इससे हो रहे नुकसान को देखते हुए तत्काल प्रभाव से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कृषि विभाग के उप संचालक श्री चौबे ने बताया कि प्रतिबन्ध का आदेश सरकारी राजपत्र में 3 फरवरी को प्रकाशित कर दिया गया है। केन्द्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कीटनाशक अधिनियम .1968 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत प्रतिबन्ध आदेश लगाया गया है। उप संचालक कृषि ने बताया कि प्रतिबन्ध लागू होते ही अब इन कीटनाशक दवाइयों का आयातए निर्यातए निर्माणए विनिर्माणए विक्रयए परिवहनए वितरणए भंडार और प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। प्रतिबन्ध लगते ही अधिनियम की धारा 9 के तहत ट्राईसाईक्लाज़ोल और बुप्रोफेज़िन के लिए जारी प्रमाण पत्र अपने आप निरस्त मान लिए जाएंगे। उक्त कीटनाशकों का पंजीयन प्रमाण पत्र दुकानदारों को समर्पित करना होगा। यदि पंजीयन प्रमाण पत्र रखने वाला व्यक्ति पंजीकरण कर्ता को वापस नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध 3 माह के भीतर अधिनियम की प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही की जावेगी


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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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