अप्रैल से नही होगा भारत स्टेज 4 इंजन वाहनों का रजिस्ट्रेशन - CG Sandesh

अप्रैल से नही होगा भारत स्टेज 4 इंजन वाहनों का रजिस्ट्रेशन

बलौदाबाजार 24 फरवरी 2020/ वाहन इंजनों के माध्यम से लगातार पर्यवारण प्रदूषण के बढ़ते चलते उच्च न्यायालय ने चिंता जाहिर करतें हुए अपने आदेश में 1 अप्रैल 2020 से बी एस स्टैंडर्ड 4 का वाहनों का पंजीयन बंद करने कहा है।इसके लिए आज बलौदाबाजार-भाटापारा जिला परिवहन अधिकारी एस एल लकड़ा ने सूचना जारी करते हुए बताया। की जिला के समस्त डीलरों एवं वाहन मालिकों एवं राज्य में प्रचलित डीलर प्वाईंट राजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में वाहन विक्रेता (डीलर) के द्वारा बेचा गये वाहनों का पंजीयन क्रमांक तत्काल आबंटित कर दिया जाता है,उसके बाद वाहन विक्रेता द्वारा पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज परिवहन कार्यालय में जमा किया जाता है। डीलर द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पंजीयन प्राधिकारी द्वारा वाहन 4.0 पोर्टल में वाहन का पंजीयन अप्रूवल किया जाता है, उसके बाद ही वाहन पंजीकृत माना जाता है। उच्च न्यायालय के आदेश के तहत 1 अप्रैल 2020 से बी.एस. -04 वाहनों का पंजीयन नही किया जाना है ऐसी स्थिति में जिन वाहनों का दस्तावेज परिवहन कार्यालय में जमा नही किया गया है अथवा वाहन 4.0 में अप्रूवल शेष है उन वाहनों का पंजीयन कार्यवाही पूर्ण किया जाना संभव नही हो पाएगा। प्रायः यह देखने में आता है कि कई वाहन मालिक नये वाहन खरीदते समय का डीलरों से पंजीयन चिन्ह प्राप्त होने पर पंजीकृत माना जाता है, जो कि वह वास्तविक रूप से परिवहन कार्यालय में जमा कर पंजीयन प्राधिकारी द्वारा एपु्रवल करने पर ही पंजीकृत माना जाता है। इसी प्रकार कई वाहन विक्रेता द्वारा अन्य जिले का वाहन पंजीयन संबंधी जो भी दस्तावेज अपने पास रखे है वे सभी परिवहन कार्यालय में जमा करें तकि पंजीयन चिन्ह का एप्रुवल किया जा सके। सभी डीलर एवं वाहन चालक बी.एस. -4 वाहनों के पंजीयन हेतु समस्त लंबित फाईल 29 फरवरी 2020 तक आवश्यक रूप से जिला परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत करें,जिससे कि वाहन विक्रेता द्वारा विक्रय किये गये समस्त बी.एस. -4 वाहनों का पंजीयन सुनिश्चित किया जा सके।


अन्य सम्बंधित खबरें