ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध - CG Sandesh

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

बलौदाबाजार, 2 मार्च 2020/स्कूल-काॅलेजों की परीक्षाओं की तैयारी हेतु बच्चों को शांत वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जिले में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 प्रभावशील कर दी गई है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी कार्यक्रम अथवा समारोह में बगैर कार्यपालिक दण्डाधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल नहीं करेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कार्तिकेय गोयल द्वारा जारी यह आदेश आगामी 5 मई तक के लिए प्रभावशील रहेगा। अनुविभागीय मुख्यालय वाले तहसीलों में एसडीएम एवं अन्य तहसीलों में संबंधित तहसीलदार कार्यालय द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति प्रदान की जायेगी। लेकिन यह अनुमति किसी भी हालत में रात्रि 10 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक के लिए नहीं दी जायेगी।


author

पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
अन्य सम्बंधित खबरें