दहेज के नाम पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर महिल... - CG Sandesh

दहेज के नाम पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर महिला ने दर्ज कराई ससुराल पक्ष के ख़िलाफ रिपोर्ट.

ससुराल पक्ष के सदस्यों द्वारा दहेज के नाम पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की रिपोर्ट महासमुंद कोतवाली थाने में दर्ज की गई है. पीड़ित महिला निषा चौरे पति बलराम चौरे जो कि चंगोराभाठा प्राथमिक स्वा0 केन्द्र में ANM के पद पर पदस्थ् है, उसने पुलिस को बताया है कि 4 वर्ष पूर्व ग्राम भलेसर के रहने वाले बलराम चौरे के साथ में  उसकी शादी हुई थी.

शादी के एक सप्ताह के बाद से ही उसके पति बलराम चौरे, ससुर महेश चौरे, सास परमिला चौरे, जेठ विष्णुराम चौरे, जेठानी भारती चौरे, शादी में दहेज कम लाई हो कहकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करने लगे.

पीड़ित महिला की सास  भारती चौबे द्वारा शादी के बाद से दहेज कम लाये हो तुम्हारा बाप हेड मास्टर है, देखकर दहेज मिलेगा समझ कर तुम्हारे साथ शादी किया था. कार नहीं दिये,  सोना कम दिये ऐसा कहकर ससुराल ले सदस्यों द्वारा मारपीट, गाली गलौज किया जाता रहा.

इसके बाद पीड़ित महिला को  मारपीट कर घर से निकाल दिया और जब इस घर में रहना हो तो तुम्हारे पिता जी से दस लाख रूपये,  एक कार लेकर आना तब आना नही तो मत आना कहा गया. जिसपर पीड़ित महिला ने अपने  पिता जी को बताया तो उसके पिता जी ने भी मना कर दिया.

उसके बाद से पीड़ित महिला का  पति  अपने घर से से नाईट ड्यूटी के बहाना बताकर अपनी दुसरी पत्नि के पास जाने लगा. और नौकरी के दौरान पीड़ित महिला अपने ससुराल में प्रत्येक शनिवार जाति थी और सोमवार को ड्यूटी चली आती थी,  जहाँ उसके साथ दहेज की बात बोलकर घसिट घसिट कर मारते थे व गाली गलौज करते थे.

पीड़ित महिला को शादी के करीब एक माह बाद पता चला की उसके पति द्वारा दुसरी पत्नि के साथ अवैध संबंध है, महिला ने बताया है कि शादी के समय उसके पिता जी के साथ दोनो समधी के बीच तय हुआ था कि दोनो नौकरी करेंगे तभी रिश्ता तय होगा दोनो पक्षों के लोगो की राय बनने के बाद शादी हुई लेकिन महिला को नौकरी छोड़ने की धमकी दिया जाने लगा. और जब भी महिला का पति अक्सर शराब पीकर घर आता और महिला से मारपीट गाली गलौज करता. अब पीड़ित महिला का पति दुसरी पत्नि को उसके बच्चे साथ घर ले आये है.

मामले की शिकायत पर विष्णु राम चौरे , महेश राम चौरे , प्रमिला चौरे , भारती चौरे व  बलराम चौरे पर अपराध धारा 34 एवं 498-A आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.


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