सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, लाइब्रेरी पर लगा प्रतिबन्ध, कलेक्टर ने जारी किए आदेश
बलौदाबाजार, 16 मार्च 2020/बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, जिम, स्विमिंग पुल, वाटर पार्क एवं जिम के संचालन पर 31 मार्च तक के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने कोरोना वायरस से आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए इस आशय के आदेश जारी किये हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिले की सभी शासकीय विश्राम गृहों में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना ठहरने पर भी बंदिश लगा दी है। कोई भी व्यक्ति अब रेस्ट हाउस के कक्ष, कमरे एवं हॉल का उपयोग नहीं कर पायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड का भागीदार बनना होगा।
अन्य सम्बंधित खबरें