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बलौदाबाजार : जिले मे धरना,प्रदर्शन,रैली, सभाएं, जुलूस आदि 5 अप्रैल तक प्रतिबंधित

बलौदाबाजार,17 मार्च 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने नोवल कोरोना वायरस (कोविड 19)संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए जिले मे किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन, रैली, सभाएं, जुलूस आदि को 5 अप्रैल तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि किसी परिस्थिति में धरना प्रदर्शन, रैली, सभाएं, जुलूस आदि की आवश्यकता होगी तो कलेक्टर की अनुमति लेना अनिवार्य है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने कहा है कि अनुभाग, तहसील और विकासखण्ड़ स्तर में धरना प्रदर्शन,रैली सभाएं, जुलूस आदि की आवश्यकता होगी, तो अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होने जिले के सभी अनुविभागी दण्डाधिकारी से कहा है कि वे किसी भी परिस्थिति में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के अनुमति के बिना धरना, प्रदर्शन, रैली, सभाएं जुलूस आदि की अनुमति नही देगें।


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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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